बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य ने रेत के नियम विरूद्ध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त पाये जाने पर चार डम्परों को राजसात करने के आदेश दिये है.
डम्पर मालिक करन तिवारी पिता अभय तिवारी निवासी सुभाष वार्ड सिवनी के डम्पर क्रमांक सीजी 07-सीए-4562, भोरसिंह मोहारे पिता तिलकचंद मोहारे निवासी वार्ड नं. 18 भटेरा जिला बालाघाट के डम्पर क्रमांक एमपी 50-एच-1249, दिनेश राय पिता शिवनदंन राय नि. वार्ड नं. 32 नर्मदा नगर जिला बालाघाट के डम्पर क्रमांक एमपी 51-जी-0521 एवं एपमी 52-जी-0130 को लालबर्रा थाना प्रभारी द्वारा रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए पकड़ा गया था और इन वाहनों के मालिकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इन वाहनों को लालबर्रा थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था. जिसके बाद लालबर्रा थाना प्रभारी ने आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण खनिज विभाग को सौंप दिया गया था.
खनिज विभाग के अधिकारियों ने खनिज अधिनियम का उल्लंघन करने एवं प्रतिबंधित मानसून सत्र के दौरान रेत का अवैध उत्खनन करने एवं परिवहन करने पर इन डम्परों के विरूद्ध प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान डम्पर मालिक कोई समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके. जिस इन चारों डम्परों को राजसात करने का आदेश दिया गया है. राजसात किये गये इन वाहनों की नीलामी अपील अवधि समाप्त होने के बाद सम्पन्न्ा कराई जायेगी और इन वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि शासन के खजाने मे जमा कराई जायेगी.