शिक्षा का अधिकार अधिनियमः निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रायवेट स्कूलों की सूची 03 जून को पोर्टल पर होगी जारी

बालाघाट. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा रही है. इसके लिए एनआईसी द्वारा 03 जून को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम या वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस स्कूल की प्रवेश के लिए आरक्षित कक्षा तथा आरक्षित सीटों की संख्या आदि की प्रोविजनल सूची पोर्टल http://rteportal. mp. gov. in  कराई जा रही है.

सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पी. एल. मेश्राम ने बताया कि यदि किसी को अपने स्वयं के स्कूल की प्रदर्शित प्रोविजनल जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे 05 जून को सायं 04 बजे तक अपना अभ्यावेदन अपने विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके पश्चात कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा. इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था समिति द्वारा संचालित प्रायवेट स्कूल सत्र 2021-22 में संचालित नहीं करना चाहती है तो उसकी जानकारी अथवा इस प्रोविजनल सूची में कोई अल्प संख्यक शिक्षण संख्या शामिल है तो संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने स्थिति में संस्था का नाम सूची से विलोपित किया जायेगा.


Web Title : RIGHT TO EDUCATION ACT: LIST OF PRIVATE SCHOOLS FOR FREE ADMISSION TO BE RELEASED ON PORTAL ON JUNE 3