चोरी के आरोपी को सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली में घर घर में घुसकर चोरी के आरोपी रामपायली थाना अंतर्गत मेंढकी निवासी 37 वर्षीय अनिल पिता फत्तूलाल नान्हे को दोषी पाते हुए वारासिवनी न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने धारा 457 भादंवि के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार मेंढकी निवासी फरियादी बोधसिंह बिसेन ने थाना रामपायली रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2018 को जब वह खेत जाने के बाद घर लौटकर बड़ा भाई, शीतल बिसेन के घर बैठने के लिए गया था. जहां करीब 10. 30 बजे बड़ा भाई शीतल बिसेन के घर पीछे से अनिल शेंडे आया और बडे भाई के कमरे के अंदर घुसकर चोरी करने की नियत से पलंग का बिस्तर पलटने लगा. तब हमें आवाज मिली तो हम दोनो भाई अंदर जाकर देखे तो वहां पर गांव का अनिल शेंडे दिखाई दिया. जिसने पलंग का सामान अस्त-व्यस्त कर दिया था जो हमें देखकर भाग गया. उक्त रिपोर्ट के आधार पर रामपायली पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचन उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया. जिसमें  माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : THEFT ACCUSED SENTENCED TO RIGOROUS IMPRISONMENT