मारपीट के दो आरोपियों को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लालबर्रा में मारपीट मामले के 2 आरोपियों को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे, की अदालत ने आरोपी जाम निवासी 64 वर्षीय शंकर पिता झाड़लाल दमाहे और 36 वर्षीय मयाराम पिता पदमलाल दमाहे को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादवि. के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.   

घटनाक्रम के अनुसार 22 अगस्त 2017 को मुकुंद धामड़े दोपहर 02 बजे जब घर से खाना खाकर दुकान जा रहा था. गांव के मोती पिछोड़े, शंकर दमाहे, मायाराम दमाहे तीनों अम्मीलाल दमाहे की दुकान के सामने खड़े थे. तभी मोतीलाल उसे देखकर बोला कि समाज से बाहर फंेक दिया गया है, फिर भी समाज के लोगों से जबरदस्ती बातचीत करता है. उसने मोतीलाल को गाली देने से मना किया तो और बोला तुमको क्या दिक्कत है तो आरोपी शंकर दमाहे और आरोपी मयाराम भी उसे गालियां देने लगा. उसने गालियां देने से मना किया तो मोती पिछोडे उसके साथ धक्का मुक्की कर उसके साथ मारपीट करने लगा. जिसका शंकर और मयाराम सहयोग किया और शंकर ने ईंट उठाकर उसके बायें कंधा पसली में दे मारा. जिससे उसे बायें पसली, कंधा एवं बदन में चोटे होने पर रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपीगण को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : TWO ACCUSED SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT