आयशर वाहन से हो रहा था पशुओं का परिवहन, गौवंश तस्करी में वाहन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट. जिले से गौवंश तस्करी के बढ़ते मामले के बीच लांजी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश पर मुखबिर की सूचना पर बकरामुंडी नाका के पास लांजी पुलिस ने वाहन क्रमांक एमएच 40-सीटी-2069, आयशर वाहन में भरे 20 नग बैलो को  क्रूरतापूर्वक भरे पाए जाने पर पकड़ा. जिनके पास से गौवंश परिवहन को लेकर कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर पुलिस ने वाहन के साथ दो आरोपियों नागपुर टेकानाका नई बस्ती निवासी 19 वर्षीय शेख साहिल पिता महबूब शेख और नागपुर झोपड़पट्टी ईटाभट्टा चौक के मस्जिद के पास निवासरत 26 वर्षीय इरफान अहमद पिता फिरोज अहमद के खिलाफ मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6,9 एवं पशुओ के प्रति क्रूरता (निवारण) अधिनियम 1960 की धारा 11 का का अपराध दर्ज कर जांच में लिया हैं.  इस कार्यवाही मंे थाना प्रभारी निरीक्षक बीभेन्द्रु व्यंकट टांडिया, उनि संजय सिंह किरार, सउनि तोपसिंह उईके, आर. चेतन सोनी, रणजीत प्रजापति और आर. पवन धाकड़ की भूमिका रही.


Web Title : TWO ARRESTED FOR TRANSPORTING CATTLE IN EICHER VEHICLE