शराब पीकर और तेज रफ्तार में वाहन चलाना पड़ा महंगा, दो वाहनों से वसुला गया 28 हजार 200 जुर्माना

बालाघाट. वारासिवनी और बालाघाट के बुढ़ी दो वाहन चालकों को शराब पीकर और तेज रफ्तार में वाहन चलाना महंगा पड़ा. यातायात पुलिस ने दोनो ही वाहन चालकों पर कार्यवाही कर 28 हजार 200 रूपये जुर्माना वसुला है. यातायात थाना प्रभारी शैलेन्द्रसिंह यादव ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान गुजरी बाजार से वाहन क्रमांक एमपी 50 एमयू 3048 खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार में वाहन चला रहे युवक को रोका गया. जो शराब के नशे में था. जानकारी लेने पर पता चला कि चालक वारासिवनी निवासी 21 निवासी  हिमांशु पिता जितेन्द्र बांधे है, जिसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी. जिसका जिला चिकित्सालय से मुलायजा करवा गया. जिसमें चिकित्सक ने शराब के नशे में होने की जानकारी दी. युवक के पास ड्रायव्हिंग लायसेंस भी नहीं था. मालिक द्वारा बिना लायसेंसधारी को वाहन देने और शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 23 हजार 200 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया. जिससे अर्थदंड की राशि वसुली कर वाहन को सुपुर्द किया गया. वहीं तेज गति में वाहन चलाकर रेस करने के मामले में वाहन क्रमांक एमपी 50 जेडए 0263 के चालक बुढ़ी निवासी अमन डांेगरे के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही कर 5 हजार रूपये जुर्माना वसुल किया गया. उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वह शराब पीकर, बिना ड्रायव्हिंग लायसेंस, बिना हेलमेट और तेज रफ्तार में वाहन ना चलाये और वाहन चलाते समय अपने साथ सभी आवश्यक कागजात साथ रखे.  


Web Title : TWO VEHICLES FINED RS 28,200 FOR DRUNK DRIVING