सुप्रीम कोर्ट से अमेज़न प्राइम की कंटेंट हेड को राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगी

तांडव विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अमेज़न प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने ने तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए कहा. साथ ही अपर्णा पुरोहित को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

आपको बता दें कि अमेज़न प्राइम पर दिखाए गए वेब सीरीज ´तांडव´ को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई है. अपर्णा पुरोहित ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मांगी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी. ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जहां से उन्हें राहत मिली है.

OTT पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान OTT प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण के लिए बने नियमों पर टिप्पणी भी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित कानून पास किए नियंत्रण नहीं हो सकता. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार 2 हफ्ते में ड्राफ्ट कानून कोर्ट में पेश करेगी.

यूपी में दर्ज मामले में वेब सीरीज में भगवान शिव और हिंदू धर्म को अपमानजनक तरीके से दिखाए जाने की शिकायत की गई है. साथ ही राज्य की पुलिस के गलत चित्रण और जातीय आधार पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. संविधान में सभी धर्मों के सम्मान को जगह दी गई है. इस सीरीज में समाज में जाति के आधार पर भी विभेद पैदा करने की कोशिश की गई है.

Web Title : SUPREME COURT HALTS AMAZON PRIMES CONTENT HEAD RELIEF, ARRESTS

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