बालाघाट. अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत 17 सितंबर को कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला आब. अधिकारी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर आबकारी वृत्त लांजी के किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम में आरोपी 24 वर्षीय मुन्नालाल पिता होलीराम महार के रिहायशी मकान से चार प्लास्टिक के जरीकेन (डिब्बों) में भरे 55 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई. जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क,34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया. जिसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है. इस कार्यवाही में आबकारी वृत्त प्रभारी केशव उइके, आबकारी उप-निरीक्षक लांजी एवं हमराह स्टाफ आबकारी मुख्य आरक्षक भानुप्रताप पुसाम, अनाराम नारनोरे का सराहनीय योगदान रहा.