झोलाछाप डॉक्टर को कारावास

बालाघाट. बिना वैध रजिस्ट्रेशन के इलाज कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत ने 2 वर्ष का कठोर करावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि सीतापुर निवासी 26 वर्षीय महेश पिता छन्नूलाल बंजारे का स्वास्थ्य खराब होने से थाना मलाजखंड अंतर्गत मोहगांव निवासी डॉ. सुरेन्द्र कटरे द्वारा 29 जनवरी 2013 को उपचार कर इंजेक्शन लगाकर दवाई दिया था. जिससे आहत को रिएक्शन होकर शरीर में बड़े-बड़े फोड़े होकर पक गये. प्रथम दृष्टया आरोपी के विरूद्ध 338 भा. दं. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.  

विवेचना के दौरान आहत का स्वास्थ्य अधिक खराब होने से आहत की मृत्यु हो गई. आरोपी के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन नही होने के बावजूद उसने आहत का उपचार किया. इंजेक्शन लगाये तथा ऐलोपैथी की दवाई दी थी. प्रकरण में विवेचनापूर्ण कर धारा 304ए भा. दं. वि. एवं 24 म. प्र. आयु अधि. 1987 के इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी 50 वर्षीय सुरेन्द्र कटरे पिता मानकलाल कटरे  को धारा 304ए भा. दं. वि. में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये का अर्थदंड, धारा-24 म. प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  पंजाब सिंह ने पैरवी की.


Web Title : DOCTOR SENTENCED TO DEATH