दो महिने के लिए जिले में धारा 144 लागु, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 5 जनवरी तक लागु रहेगी धारा

बालाघाट. देश के सबसे बडे़ धार्मिक स्थल अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के फैसले को लेकर सबकी निगाहे लगी है, अयोध्या मामले में हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और कई वर्षो से मंदिर निर्माण को लेकर आ रहा गतिरोध भी संभवतः इस फैसले के बाद खत्म हो जायेगा. जिसको लेकर पूरे देश में इस मामले को लेकर सभी जिलों को सुरक्षा के लिए सतर्क कर दिया है. जिसके बाद कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक आर्य ने जिले में 6 नवंबर से धारा 144 लागु कर दी है. प्रशासन का कहना है कि 6 नवंबर से जिले में धारा 144 लागु कर दी गई है, जिसके तहत संपूर्ण बालाघाट जिले मंे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है.  

बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रतिवेदन मिला था कि बालाघाट में आगामी त्यौहारों में असामजिक तत्वों द्वारा सामाजिक समरसता बिगाड़ने एवं विभिन्न समुदाय, वर्गो के मध्य संघर्ष या वैमन्यता की स्थिति निर्मित होने की संभावना है, जिसको देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जायें. त्यौहारों के दौरान घातक हथियार एवं आग्नेय शस्त्रों के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया एवं सभा, जुलुस, रैली, प्रदर्शन आदि को नियंत्रित नहीं किया गया तो जनसामान्य के हित में लोक शांतिभंग होने तथा लोक सुरक्षा को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, के पूर्ण समाधान के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लागु कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है.

धारा 144 में इन पर रहेगा प्रतिबंध

किसी भी प्रकार के आयोजन के दौरान अस्त्र, शस्त्र के प्रयोग, प्रदर्शन, वर्ग या धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी, आपत्तिजनक एवं भड़काऊ गाने, बजाने, कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, अस्त्र एवं तलवार लेकर नहीं चलेगा. सार्वजनिक आयोजन बिना अनुमति नहीं होंगे,जुलुस, रैली या शोभायात्रा के मार्ग पर लगाये जाने वाले स्वागत मंच और वाहनों की अनुमति अलग-अलग लेनी होगी. रैली पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी सार्वजनिक स्थल, आम रोड और शासकीय कार्यालय के पास 5 या उससे अधिक संख्या में जनसमूह के एकत्रित होकर प्रदर्शन करने में रोक सहित कई प्रतिबंधात्मक आदेश लागु रहेंगे.  

सोशल मीडिया पर लागु होगा प्रतिबंध

सोशल मीडिया यथा वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल साईड्स पर जाति, धर्म, भाषा के आधार पर विद्धेष फैलाने वाले कोई भी संदेश, ऑडियो-विडियो एवं चित्र इत्यादि के पोस्ट, फारवर्ड, शेयर, लाईक और कमेंट पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा.  


इनका कहना है 

त्यौहारो में शांतिभंग का खतरा होने की आशंका और अध्योध्या मामले में आने वाले निर्णय के मद्देनजर आज 6 नवंबर से जिले में धारा 144 लागु कर दी गई है. जो 5 जनवरी तक लागु रहेगी. सुरक्षा के लिए जिले में पर्याप्त बल है, प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद अब कई मामले में आदेश प्रभावी होगा और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी.

शिवगोंविद मरकाम, एडीएम, बालाघाट


Web Title : SECTION 144 LAGU IN THE DISTRICT FOR TWO MONTHS, RESTRICTIVE ORDER ISSUED, WILL REMAIN TILL 5TH JANUARY SECTION