छेड़छाड़ और जातिगत अपमानित करने के मामले में आरोपी को कारावास

बालाघाट. नाबालिग से छेड़छाड़ और जातिगत रूप से गाली, गल्लौज कर अपमानित करने के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) आनंदप्रिय राहुल की अदालत ने आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के मामले में आरोपी साल्हे चिचगांव निवासी 22 वर्षीय युवक मेघनाथ पिता सुखराम राऊत को दोषी पाते हुए साढ़े चार वर्ष के सश्रम कारावास और 45 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने और राज्य सरकार को पीड़िता नाबालिग को प्रतिकर राशि के रूप में एक लाख रूपये दिये जाने का आदेश पारित किया है. मामले में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन प्रभारी सुश्री सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर 2019 की शाम लगभग 6 बजे जब नाबालिग अपनी मौसी के साथ शौच के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी मेघनाथ राउत उसके पास आया. जिसे देखकर वह खड़ी हो गई. तभी बुरी नियत से आरोपी मेघनाथ राउत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा. जब नाबालिग ने शोर मचाया तो उसकी मौसी ने देखा और आरोपी को उसकी हरकत पर डांटा. जिसके बाद नाबालिग और उसकी मौसी ने घर आकर घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसकी शिकायत परिजनों के साथ पीड़िता द्वारा लालबर्रा थाने में किये जाने पर लालबर्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया था. जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी. जिसमें फैसला देते हुए माननीय न्यायालय ने घटना के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वीए) सहपठित धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(एस)में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(आर) विकल्प धारा 506 भाग-दो भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : ACCUSED JAILED FOR MOLESTATION AND CASTE HUMILIATION