आज थम जाएगा प्रचार: भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी अंतिम प्रचार में ताकत, बड़े नेता समर्थन में करेंगे सभा

बालाघाट. मध्यप्रदेश के आम चुनाव में 03 नवंबर से प्रत्याशियों के प्रचार का शोरगुल आज शाम थम जाएगा. प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है. ताकि वह जनता के बीच उनके लिए आशीर्वाद मांगे. भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जहां स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज आ रहे है, यह दोनो ही बड़े नेता प्रत्याशियों के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे. वहीं कांग्रेस के प्रचार की कमान, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ एक बार फिर बालाघाट आ रहे है. यहां वे बालाघाट विधानसभा के लालबर्रा में अपनी पहली जनसभा दोपहर 01 बजे और दूसरी जनसभा दोपहर सवा दो बजे से वारासिवनी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे.  

आज चुनावी प्रचार के शोरगुल थम जाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने कड़े निर्देश जारी किए हैं.    विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कराने और निष्‍पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है. जिले की राजस्‍व सीमा के अलावा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्‍ट्र राज्‍य की सीमा से लगे होने के कारण असामाजिक तत्‍व अवैध सामग्री की आवाजाही और जिले में लोकशांति कायम रखने के लिये मतदान दिवस के एक दिन बाद 18 नवं‍बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिये प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये गए है. जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्‍था, राजनीतिक दल या अभ्‍यर्थी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, बैठक, जुलूस या रैली का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्‍थान पर नही कर सकेगा. ऐसे व्‍यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है वे आज बुधवार शाम 6 बजे से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे. इसके अलावा 48 घंटे की अवधि मे लाउड स्‍पीकर और मेगाफोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि के दौरान किसी व्‍यक्ति अभ्‍यर्थी या दल को हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्‍थान एवं मतदान केंद्र से 200 मी. क्षेत्र में पार्टी या अभ्‍यर्थी का कार्यालय खोलने की भी अनुमति नही होगी. वही निर्वाचन प्रचार के लिये किसी भी धार्मिक स्‍थलों का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे. ऐसे वाहन जो लोक परिवहन कार्यो में लगे है जैसे एम्‍बुलेंस, फायर बिग्रेड, स्‍कूल बस, दुध, पानी, सब्‍जी, तथा अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहनों के अतिरिक्‍त वाहनों के परिवहन की अनुमति नही होगी. प्रचार के उद्देश्‍य से पूर्व में सक्षम अधिकारियों द्वारा पूर्व में दी गई वाहनों की अनुमतियॉं स्‍वतः निरस्‍त हो जायेगी. वहीं मतदान दिवस के लिये रिटर्निंग आफिसर से अधिकतम 3 वाहनों की पृथक से अनुमति लेनी होगी. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जब निर्वाचन प्रचार समाप्‍त हो जाता है ऐसे समय में किसी भी प्रकार से निर्वाचन संबंधी आमसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व ओपिनियन या एक्सिट पोल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. मतदान केंद्र से 200 मीटर के भी तर 4 या 4 से अधिक व्‍यक्तियों का जमावड़ा भी प्रतिबंधित किया गया है.

गौरतलब हो कि 17 नवंबर को जिले के सभी 06 विधानसभा में मतदान होगा. जिसमें बैहर, लांजी और परसवाड़ा में दोपहर 03 बजे, जबकि कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट में सायंकाल तक मतदान कराया होगा. जिले में 1675 मतदान केन्द्रो में मतदान के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भिक रूप से कराए जाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और बालाघाट पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है.  


Web Title : CAMPAIGNING WILL END TODAY: BJP, CONGRESS TO HOLD MEETINGS IN SUPPORT OF LAST CAMPAIGN