सायबर फ्रॉड: व्यापारियों और आरोपी की जमानत याचिका खारिज,रिमांड में आरोपियों ने बताये और साथियों के नाम, फरार आरोपी और व्यापारियों की तलाश में जुटी पुलिस

बालाघाट. ऑनलाईन ओटीपी और क्रेडिट कार्ड से ठगी गई राशि से मोबाईल खरीदी और विक्रय के 18 राज्यो में फैले 20 करोड़ से ज्यादा के बड़े सायबर फ्राड को लेकर जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे नई जानकारी पुलिस को मिल रही है. इस मामले में नेटवर्क के एक सर्किट के खुलासे में ऑनलाईन ठगी गई राशि से मोबाईल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के खरीदी, ब्रिकी कर सायबर फ्राड नेटवर्क के बालाघाट, झारखंड और आंध्रप्रदेश 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसी मामले में सायबर फ्राड के नेटवर्क से लोगों से मोबाईल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेकर कर चोरी करने वाले 7 बालाघाट, गोंदिया सहित जबलपुर के 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है. हालांकि अब भी सिवनी, किरनापुर और अन्य स्थानों के मोबाईल विक्रेता पुलिस पकड़ से दूर है.  

हाल ही में इस मामले झारखंड से लाये गये मुख्य आरोपी संतोष मेहतो और उसके साथियों की रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पुलिस को इनके और साथियों का पता चला है, आरोपियों ने इस मामले में संलिप्त अपने दो-तीन साथियों के नाम भी पुलिस को बताये है, जो इनके साथ सायबर फ्रॉड में सक्रिय थे. हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी तक नाम को गुप्त रखने के चलते पुलिस ने अभी आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताये गये नामों का खुलास नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने दो-तीन साथियों के नाम और बताये है, जिनका ताल्लुक भी झारखंड से ही है.  

जिस जानकारी के बाद पुलिस मामले में नये आरोपियों और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों और व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा. वहीं मंगलवार को जेल में बंद बालाघाट, गोंदिया और जबलपुर के व्यापारी सहित झारखंड के रांची थाना झारखंड के जिला रांची के अरगोडा थाना अंतर्गत भट्टागढ़ निवासी 35 वर्षीय प्रभात कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका बालाघाट के माननीय राजाराम भारतीय की अदालत ने निरस्त कर दी. वहीं इस मामले में फरार व्यापारी गोंदिया निवासी मोहित चंदानी और सिवनी निवासी पराग मोदी की अग्रिम जमानत याचिका भी न्यायालय ने निरस्त कर दी.

न्यायालय में व्यापारी और आरोपियों द्वारा पेश की गई थी जमानत याचिका 

सायबर फ्राड में पकड़ाये गये झारखंड के जिला रांची के अरगोडा थाना अंतर्गत भट्टागढ़ निवासी 35 वर्षीय प्रभात कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद और बालाघाट, गोंदिया एवं जबलपुर के मोबाईल व्यापारी अरिहंत मोबाईल शॉप संचालक वार्ड क्रमांक 15 गौली मोहल्ला निवासी 31 वर्षीय अनुराग पिता प्रमोद जैन, ओम मोबाईल शॉप संचालक शांति भवन के पास वार्ड क्रमांक 18 निवासी 31 वर्षीय विनोद पिता हरिराम दात्रे, पंकज मोबाईल शॉप संचालक वार्ड क्रमांक 32 जैन बेकरी के पास नर्मदा नगर निवासी 32 वर्षीय पंकज पिता दामोदर चावला, नेहा मोबाईल शॉप संचालक वार्ड क्रमांक 17 महावीर चौक निवासी 43 वर्षीय शैलेष पिता भंवरलाल जैन, रेणुका मोबाईल शॉप संचालक वार्ड क्रमांक 27 प्रेमनगर निवासी 38 वर्षीय श्रीकांत पिता गोविंद गचके, जबलपुर से अंकित मोबाईल शॉप संचालक ऋतिक अग्रवाल द्वारा नियमित जमानत और गोंदिया निवासी व्यापारी मोहित चंदानी एवं सिवनी निवासी पराग मोदी द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिनकी जमानत याचिका को बालाघाट न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने नामंजूर कर दिया है. जिससे अभी मामले के सभी गिरफ्तार आरोपियों और व्यापारियों को जेल में रहना होगा. मामले में शासन की ओर से न्यायालय में अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता अभिजीत बापट ने पैरवी की.


Web Title : CYBER FRAUD: BAIL PLEA OF TRADERS AND ACCUSED REJECTED, ACCUSED IN REMAND TELL AND POLICE ON THE LOOKOUT FOR ACCOMPLICES, ABSCONDING ACCUSED AND TRADERS