आयुक्त के आदेश के बाद सक्रिय खाद्य सुरक्षा विभाग, आदेश के बाद जांच में मिली दुकान में बिक रही एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री

बालाघाट. शासन के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो दिनों में बड़ी कार्यवाही किए जाने की जानकारी जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से प्रेस को दी. हालांकि शहर के जागरूक मीडिया को शनिवार और रविवार हुई इस कार्यवाही तक भनक खाद्य सुरक्षा विभाग ने होने नहीं दी. जिसको लेकर सवाल भी खड़े होने लगे है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा की जैसी चर्चा भी खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही को होने लगी है. इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्सपायरी की खाद्य सामग्री और आटा जब्ती की दुकानों का भेजे गए समाचार में तक जिक्र नही किया है. हालांकि इस पूरी खबर में खाद्य सुरक्षा विभाग के दोनो ही जिम्मेदार अधिकारियों ने यह जरूर दर्शाया है कि कितनी गंभीरता से वह कार्यवाही कर रहे है.

जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से भेजी गई खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही में प्रेस को बताया गया कि कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थो के सैंपल लिए है. शनिवार और रविवार को बालाघाट नगर में गुजरी की लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के सैंपल लिए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 22 नमूने एवं निगरानी के लिए 31 नमूने जांच के लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए. इस कार्रवाई में दूध एवं दूध से बने पदार्थ के चार, खाद्य तेल के आठ, मसाले के तीन तथा इनके अलावा छह नमूने जांच के लिए गए. वही मसाले के पांच एवं अन्य 26 नमूने निगरानी की जांच के लिए भेजे गए.  

इस दौरान लगभग 340 किलोग्राम एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बिस्किट, नमकीन, अनाज, मसाले, कन्फेक्शनरी, घी एवं अन्य खाद्य पदार्थ लगभग 35923 रुपये मूल्य की विनष्टिकरण कराई गई. हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 18 किलो आटे  की जब्ती बनाई गई. अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.


Web Title : FOOD SAFETY DEPARTMENT ACTIVATED AFTER COMMISSIONERS ORDER, FOOD ITEMS OF EXPIRY DATE FOUND IN SHOP AFTER INVESTIGATION