पूर्व विधायक किशोर समरिते को भोपाल के विशेष न्यायालय से मिली जमानत

बालाघाट. पूर्व विधायक किशोर समरिते की भोपाल की विशेष न्यायालय से जमानत मिल गई है. बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जमानत याचिका को रद्व कर भोपाल के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने पर 21 जून को भोपाल स्थित विधायक, सांसद और पूर्व विधायक, सांसद के खिलाफ सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में भरवेली थाने में दर्ज अपराधिक मामले में जमानत याचिका पेश की गई थी. जिसमें माननीय न्यायालय ने पूर्व विधायक किशोर समरिते की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के रखे गये तथ्यों से सहमत होकर उन्हें जमानत दे दिया है.  

गौरतलब हो कि 10 जून को समाजसेवी एवं व्यवसायी राजेश पाठक द्वारा पूर्व विधायक किशोर समरिते पर गौहत्या और पुलिसकर्मियों की हत्या के अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग करते हुए राशि मांगे जाने का आरोप लगाया था. जिसमें भरवेली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूर्व विधायक किशोर समरिते पर अपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया था. जिसमें पुलिस ने पहले पूर्व विधायक किशोर समरिते को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था. जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचा था. जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई में क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देते हुए मामले में पेश याचिका को रद्ध कर जनप्रतिनिधियो पर दर्ज मामले की सुनवाई करने वाली भोपाल स्थित विशेष न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरित कर दिया था. जिसमें 21 जून को भोपाल स्थित विशेष न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने जमानत पर दे दी है.  

पूर्व विधायक किशोर समरिते को माननीय न्यायालय ने जमानत दिये जाने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास था कि न्यायालय द्वेषपूर्ण की गई कार्यवाही को समझने के बाद न्यायपूर्ण फैसला देगा और न्यायालय पर यह विश्वास आज जमानत पर आये फैसले से और पक्का हो गया है.


Web Title : FORMER MLA KISHORE SAMRITE GETS BAIL FROM BHOPAL SPECIAL COURT