पत्नी के हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति 55 वर्षीय रामसिंह परते को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है. गढ़ी थाना अंतर्गत आमगहन निवासी रामसिंह पिता फागुसिंह परते ने 14 मई 2018 को अपने ही घर में पत्नी की चाकु से गला रेतकर हत्या कर दी थी. जिस मामले में माननीय न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण चल रहा था. जिसमें आज 23 जुलाई को आये फैसले में आरोपी रामसिंह परते को माननीय न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्धिवेदी ने पैरवी की थी.

14 मई 2018 को गढ़ी थाना अंतर्गत आमगहन निवासी रामसिंह परते, संजारी से प्रातः वापस लौटा था. जो एक दिन पहले 13 मई को संजारी पैसे लेने गया था, जहां रात रूकने के बाद वह 14 मई को घर आया था. जैसे ही रामसिंह परते घर पहुंचा, पत्नी ननकुसियाबाई उसके रात में घर नहीं आने को लेकर विवाद करने लगी. जिसको उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी के अश्लील गाली और अपमानजनक शब्द कहे जाने से आक्रोशिम रामसिंह परते ने घर के ही चाकु से पत्नी ननकुसियाबाई की गला रेतकर हत्या कर दी. जिसकी जानकारी भी आरोपी रामसिंह ने गांव के कोटवार को उसके घर जाकर दी. आरोपी से घटना जानने के बाद कोटवार उसके घर पहुंचा तो कमरे में रामसिंह की पत्नी ननकुसियाबाई मृत हालत में पड़ी थी, जिसकी गर्दन कटी हुई थी. घटना की जानकारी गढ़ी थाने को दी गई. जिसके बाद गढ़ी थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था. जिसमंे पुलिस ने पत्नी ननकुसियाबाई की हत्या में आरोपी पति रामसिंह के खिलाफ धारा 302, हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामला विवेचना में लिया था. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत गढ़ी पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. आज 23 जुलाई को माननीय न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए सजा का फैसला दिया है.


Web Title : HUSBAND ACCUSED OF KILLING WIFE FACES LIFE IMPRISONMENT