जंगल में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

बालाघाट. चिन्हित एवं सनसनीखेज जंगल में दो नाबालिग बालिको के साथ दुष्‍कर्म के मामले में आरोपियों थाना चांगोटोला अंतर्गत मोहगांव निवासी 20 वर्षीय शंकरलाल पिता झेटूलाल उइके और मरकाटोला निवासी 18 वर्षीय दादू उर्फ मेहतर पिता अंतलाल मड़ावी को आरक्षी केन्द्र चांगोटोला मामले में दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत आजीवन कारावास एवं 24-24 हजार रूपये के अर्थदं‍ड से दंडित करने का आदेश दिया है.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि 6 सितंबर 2019 को प्रातः 9. 30 बजे नाबालिग बालिका स्‍कूल जाने के लिये, रिश्‍ते की भतीजी के साथ जंगल के रास्‍ते से सायकिल से जा रही थी. जैसे ही वे दोनो जंगल में पहुंचे, इसी दौरान करीब 10 बजे एक ही मोटर सायकिल में शंकर उइके, दादू उर्फ मेहतर एवं दो अपचारी बालक रास्‍ते में मिले और दोनो पीडिता का रास्‍ता रोककर उनकी सायकिल पकड़कर उन्हें, जंगल की तरफ ले गये एवं शंकर ने एक नाबालिग के साथ तथा मेहतर उर्फ दादू तथा दो अपचारी बालकों ने दूसरी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद उन चारों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर नाबालिग बालिकाआं को जान से खत्‍म देते हुए सभी चारों मोटरसायकिल से भाग गये. जिसकी जानकारी पीडिता ने घर आकर अपनी मॉ एवं सरपंच को दी. जिसमंे शिकायत के बाद चांगोटोला थाना में आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के उपरांत शंकर एवं मेहतर उर्फ दादू के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया तथा अन्‍य दो अपचारी बालक के विरूद्ध बाल न्‍यायालय में चालान पेश किया गया. माननीय न्‍यायालय ने विचारण उपरांत प्रकरण में सकारात्‍मक साक्ष्‍य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपियो को दोषी पाते हुए धारा 363(दो बार) भादसं0 में 05 वर्ष का कठोर कारावास(दो बार) एवं कुल 10 हजार रूपये अर्थदं‍ड, धारा 342(दो बार) भादसं. में 01 वर्ष का कठोर कारावास(दो बार) एवं कुल 4 हजार रूपये अर्थदंड एवं अभियुक्‍त शंकरलाल धारा 376(2)(एन) भादसं. सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो अधिनियम के तहत में आजीवन कारावास एवं कुल 10 हजार रूपये अर्थदं‍ड तथा अभियुक्‍त मेहतर उर्फ दादू को 376(डी) भादवि. सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं कुल 10 हजार रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया.  


Web Title : LIFE IMPRISONMENT FOR THOSE ACCUSED OF RAPING IN THE FOREST