नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), श्रीमान आनंदप्रिय राहुल की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत 22 वर्षीय दुर्गेश पिता महेश पंचेश्वर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 7 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 30 मई 2019 को मौसी को सहेली के घर जाने का बात कहकर दोपहर 12 बजे घर से निकली नाबालिग, जब घर नहीं लौटी तो उसकी काफी खोजबीन की गई. जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनो ने दूसरे दिन 31 मई 2019 को उसकी शिकायत कोतवाली में की थी. जिसमें पुलिस ने अपहरण की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. अपह्रत बालिका की तलाश मंे पुलिस लगातार जुटी रही. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता ने नाबालिग को यहां रखा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को दस्तयाब किया था. जहां से पुलिस के साथ लौटने के बाद नाबालिग ने बताया कि शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उससे बार-बार दुष्कर्म किया है. जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओ के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय मंे पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. सूत्रांे की मानें तो पीड़िता और आरोपी, पूर्व से परिचित थे.  

मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था. जिसमें न्यायालय में विचारण चल रहा था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा 366(क) भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : MAN ACCUSED OF RAPING MINOR GETS 20 YEARS IMPRISONMENT