नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र भरवेली के मामले में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भरवेली थाना अंतर्गत हीरापुर ईमलीटेकरा निवासी 30 वर्षीय युवक आनंद पिता स्व. मनीराम शिंदे को धारा 4 पॉक्सो एक्ट सहपठित धारा 376 भा. दं. सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के  अर्थदंड से दंडित करने का आदेश बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले, ने पैरवी की.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि नाबालिग बालिका कम्प्यूटर क्लास जाती थी. जहां पर आरोपी आनंद शिंदे अपने दोस्त के साथ आता था. जिससे उसकी जान-पहचान हो गई. बातचीत के दौरान आनंद से नाबालिग बालिका से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है. तब उसने शादी करने से मना कर आनंद से बातचीत करना बंद कर दी. आनंद ने कहा कि तूने बातचीत बंद क्यांे कर दी. मैं तुझे धोखा नही दूंगा और शादी करूंगा, कहकर अपने घर बुलाता था. माह जनवरी 2019 को घर लेकर गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. उसने मना किया कि ये सब क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि शादी करना है, कहकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. बालिका को जब फरवरी 2019 में माहवारी नहीं आई तो तो उसने आनंद को शादी करने कहा तब 12 जुलाई 2019 को आनंद उसे बालाघाट लेकर आया और गोली दिया. जिसके खाने के बाद शाम 5 बजे उसके पेट में दर्द होने लगा. उसने उक्त बात अपनी मां को बताई. तब मां ने उसे शासकीय अस्पताल बालाघाट में भर्ती की. जहां पर उसका गर्भपात किया गया. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भरवेली में अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विचारण उपरांत प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN GETS 10 YEARS IN JAIL FOR RAPING MINOR