शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कटंगी के शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना अंतर्गत उमरिया निवासी 32 वर्षीय कन्हैयानाथ पिता रघुनाथ को दोषी पाते हुए वारासिवनी अदालत के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमति कविता इवनाती (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 19 मार्च 2020 को 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग सुबह 7 बजे परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थी और शाम 6 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश पड़ोस तथा रिश्तेदारी में की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने बेटी के अपहरण की शिकायत कटंगी थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने अपहरण का मामला कायम कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने  नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिसमें पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉस्को और बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में धाराओं का ईजाफा कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN GETS LIFE IMPRISONMENT FOR RAPING MINOR GIRL ON PRETEXT OF MARRIAGE