छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के छेड़छाड़ मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने आरोपी चिचोली निवासी 50 वर्षीय रामेश्वर पिता जयपाल दमाहे को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी. घटनाक्रम के अनुसार 11 मार्च 2017 को पीड़िता ने थाना खैरलांजी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया था कि 07 मार्च 2017 को घर में सुबह 4 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने रामेश्वर खड़ा था. तभी रामेश्वर ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचतान करने लगा, उसके बाद वह घर चला गया. रामेश्वर अपने घर के सामने बैठकर गलत इशारे करने लगा, जब उसने मना किया तो रामेश्वर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. जिस पर पुलिस ने रामश्ेवर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिस मामले में माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION