छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के छेड़छाड़ मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने दोषी लालबर्रा थाना अंतर्गत बोरी निवासी 38 वर्षीय विष्णु पिता कुंवरसिंह मडावी कोे धारा 354 भादंवि. के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  

घटना 16 जुलाई 2017 की है, जब पीड़िता ने लालबर्रा पुलिस में शिकायत की थी कि 16 जुलाई को शाम 6 बजे जब वह घर के सामने खड़ी थी. इसी दौरान गांव का ही कुंवर उईके घर के सामने आया, जिससे वह बात कर रही थी. इसी बीच आरोपी विष्णु आया और कुंवर उईके को गाली देने लगा. जिसे गाली देने से मना करने पर बुरी नियत से विष्णु ने मेरा हाथ पकड़कर खींचतान करते हुए कहा कि दूसरे से बात करती है तेरी इज्जत खराब कर दूंगा और उसे पकड़कर कपड़े उतारकर हाथ पकड़कर वह उसे खींचतान करते हुए अपने घर की ओर ले जाने लगा. जब वह चिल्लाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी दिया. इसी दौरान वहां पहुंचे आशंका मडावी और पारूल मडावी को देखकर वह मुझे छोड़कर भाग गया. जिसमें पुलिस ने आरोपी विष्णु के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरंात पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR MOLESTATION