घर में अकेली नाबालिक बालिका से दुष्कर्म, आरोपी को कठोर कारावास

बालाघाट. घर में अकेली नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने के आरक्षी केन्द्र भरवेली के मामले मंे सुरवाही निवासी 27 वर्षीय युवक सुरेन्द्र उर्फ पाईंट पिता शिवभजन दमाहे को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमान मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया हैं.  

 मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को नाबालिक बालिका के माता-पिता बाहर गये थे और वह घर में अकेली थी. इसी बीच आरोपी सुरेन्द्र उर्फ पाईंट कावरे घर मंे घुसा और बुरी नियत से उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके लिए पीड़िता मना करते रही लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया. जिसकी शिकायत पर भरवेली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. जिसमें मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया.  

जिसमें विचारण उपरांत प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 450 भादवि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा 4 पाक्सो अधिनियम सहपठित धारा 376 भादवि. में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित का फैसला दिया है. मामले अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.   


Web Title : MINOR GIRL RAPED IN HOUSE, ACCUSED GETS RIGOROUS IMPRISONMENT