भौरगढ रेत घाट में अवैध वसूली करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला पंजीबद्ध, आरोपी राजा लिल्हारे गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

खैरलांजी. खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भौरगढ़ में मोटर सायकिल सवार दो लोगों ने रेत से भरे टेªक्टर को रोककर चालक से अवैध रूप से 700 रूपये नहीं देने पर टेªक्टर चालक को जातिगत गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. घटना गत 7 फरवरी को सुबह 8 बजे की है. जब टेªक्टर चालक भौरगढ़ रेतघाट से टेªक्टर में रेत भरकर ला रहा था, तब उसे रोककर विवाद किया गया. पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट होने पर कार्यवाही करते हुए अवैध वसूली और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी भौरगढ़ निवासी 36 वर्षीय जितेन्द्र उर्फ राजा पिता सोहनलाल लिल्हारे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया है. इस घटना का एक अन्य आरोपी छोटू उर्फ अजय लिल्हारे खैरलांजी निवासी समाचार लिखे जाने तक फरार था. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.   

जानकारी के अनुसार गोलू उर्फ रवि मेश्राम उम्र 30 वर्ष ग्राम भौरगढ़ निवासी डेकोरेशन का काम करते है. 7 फरवरी को सुबह 8 बजे रवि मेश्राम ग्राम समीप भौरगढ घाट से टेªक्टर में रेत भरकर और रायल्टी कटवाकर भौरगढ़ ला रहा था, तभी गांव के राजा उर्फ जितेन्द्र लिल्हारे अपने साथी छोटू उर्फ अजय लिल्हारे के साथ मोटर सायकिल से भौरगढ़ घाट पहंुचे और दोनों ने टेªक्टर के सामने मोटरसायकिल अड़ाकर टेªक्टर को रोका. राजा उर्फ जितेन्द्र लिल्हारे ने रवि मेश्राम से पूछा कि रेत कहां से ला रहा है उससे रायल्टी दिखाने की बात कही. जिस पर चालक रवि ने बोला कि तुम मुझसे रायल्टी पूछने वाले होते कौन हो. तभी राजा एवं अजय ने रवि मेश्राम को जातिगत अश्लील गालियां देते हुए बोले कि रेत चोरी करके ला रहा है और उसके साथ विवाद किया तथा गालियां दी. तो रवि ने कहा कि तुम मुझे गालिया मत दो इस पर राजा और अजय ने कहा कि हमें हर टेªक्टर का 700 रूपये देना पड़ेगा. उसके बाद ही तुम्हारा टेªक्टर यहां से आगे जाएगा. रवि ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया तब जितेन्द्र और अजय ने रवि को हाथ और मुक्के से मारपीट की. जिनका घाट में उपस्थित लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया. यहां दोनो, रवि को धमकी देकर फरार हो गए.

अवैध वसूली और मारपीट करने की रिपोर्ट रवि मेश्राम ने खैरलांजी पुलिस थाने में की. जिसमें खैरलांजी पुलिस ने, जितेन्द्र उर्फ राजा लिल्हारे और छोटू उर्फ अजय लिल्हारे के विरूद्ध धारा 341, 294, 323, 327, 506, अ4 भा. द. वि. और धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(वीए अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया. जिसके कुछ समय बाद खैरलांजी पुलिस ने फरार आरोपी राजा उर्फ जितेन्द्र पिता सोहनलाल लिल्हारे हिरासत में लेकर उसे 8 फरवरी को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है. इस मामले की जांच थाना प्रभारी संजय अशोक इक्का द्वारा की जा रही है. इस मामले में छोटू उर्फ अजय की तलाश भी जारी है. उल्लेनीय हो कि लंबे समय से राजा लिल्हारे एवं उनके साथियों द्वारा रेत घाट के कार्यो में जाकर व्यवधान उत्पन्न करना एवं डरा धमका कर आर्थिक लाभ की चेष्टा करना जैसी घटनायें निरंतर प्रकाश में आ रही थी. उपरोक्त बातें रेत घाट में कार्य करने वाले टेªक्टर चालकों द्वारा भी बताई गई. टेªक्टर चालकों ने इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. ताकि कार्यो में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.


Web Title : POLICE REGISTER CASE AGAINST ACCUSED OF ILLEGAL EXTORTION IN BHORGARH SAND GHAT, ACCUSED RAJA LILHARE ARRESTED, SENT TO JUDICIAL CUSTODY