04 मई से जिले में आंशिक छूट के साथ खुलेंगी दुकानें, अन्य जिले में वाहन से आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध, एसडीएम ने ली व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक

बालाघाट. बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केश नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार 17 मई तक के लिए घोषित लाकडाउन के परिप्रेक्ष्य में 04 मई से बालाघाट जिले में लागू करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने निर्देश जारी किये है.

इन पर रहेगी पाबंदी

जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जिले में सभी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगें. इसी प्रकार सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा बार, एवं आडिटोरियम, सार्वजनिक सभागृह आदि सार्वजनिक स्थान पूर्णतः बंद रहेंगें. किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक जमावड़े पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें. आम जन मानस के लिए सभी प्रकार के धार्मिक तथा पूजा स्थल बंद रहेंगें. इसी प्रकार धार्मिक समारोह, पूजा आदि भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें.

विवाह और मृत्यु संस्कार में निश्चित व्यक्तियों को मिलेगी अनुमति

विवाह कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में अनुमति दे सकेंगें, जो कि किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों के लिए होगी. इसी प्रकार मृत्यु संस्कार के लिए भी अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति जारी कर सकेंगें. अनुमति में शर्त होगी कि इन कार्यक्रमों में व्यक्तियों का एक ही स्थान पर जमाव नहीं होगा.

जिले से अन्य जिले में आवागमन रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित

बालाघाट जिले से किसी अन्य जिले में वाहन से जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके लिए मात्र चिकित्सकीय कारण और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जारी किये गये ई-पास ही मान्य होंगें. जिले में सभी प्रकार के होटल बंद रहेंगें. मात्र शासकीय कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं क्वेरंटाईन केन्द्रों के लिए जो स्थल उपयोग हो रहें है वे खुले रहेंगें. व्यक्तियों के आने-जाने पर गैर अत्यावश्यक कार्यों के लिए प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रोक रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही की जायेगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित जैसे- केंसर, टीबी, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाहर निकलना पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे लोग मात्र चिकित्सकीय कारणों से आ-जा सकते है. अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही के पात्र होंगें.

सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकानें

02 मई को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जिले में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 09 बजे से सांय 7 बजे तक खुली रहेंगी. सब्जियों एवं फलों के विक्रेताओं के लिए पूर्ववत हाथठेलों से वार्डों में घूम-घूम कर विक्रय करने की व्यवस्था लागू रहेगी. किंतु एक ही स्थान पर ठेका/दुकान लगाकर सब्जी या फल का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा. इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनिश्चित करेंगें कि प्रातः 09 बजे के पहले सब्जी मंडी से पूरी भीड़ खाली हो जाये.

हाथठेलों के माध्यम से अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रेता सायं 06 बजे तक खाद्य पदार्थों का विक्रय कर सकेंगें. लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक ही स्थल पर खड़े होकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा. लगातार घूम-घूम कर सामग्रियों का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगें. कहीं भी खड़े होकर स्टाल लगाकर खाद्य सामग्री का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं उसकी सम्पूर्ण सामग्री को जप्त कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी. यही व्यवस्था चाय इत्यादि के विक्रेताओं पर भी लागू होगी.

दुकाने खुलेगी पर नहीं बेच सकंेगे सामग्री, करना होगा होम डिलीवरी

मिष्ठान की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उनके द्वारा होम डिलीवरी की जायेगी, दुकान से सीधे विक्रय नहीं किया जायेगा. सभी प्रकार के रेस्टारेंट भी खुले रहेंगें, लेकिन सामग्रियों की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जायेगी. किसी भी दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एकत्रित पाये जायेंगें तो ऐसे रेस्टारेंट, प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी. बसों के संचालन पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी.

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इन्सीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है. इनके द्वारा अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लाकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा.

एसडीएम ने ली व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक

जिला आपदा प्रबंधन समिति की 02 मई की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन की अवधि में 04 मई से आंशिक छूट के साथ दुकानों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट एसडीएम  के. सी. बोपचे ने 02 मई की शाम को व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर दुकानों के खुलने के समय पर चर्चा की. बैठक में तहसीलदार रामबाबू देवांगन भी मौजूद थे.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में 4 मई से बढ़ाए गए लॉक डाउन में छूट के संबंध में चर्चा की गई और बालाघाट नगर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसमें स्ट्रीट फूड जैसे चाट, चाय की दुकान, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, होटल आदि शामिल नहीं है, उनको छोड़कर शेष आवश्यक दुकानों को प्रातः 9 बजे से शाम 07 बजे तक खोलने पर सहमति व्यक्त की गई. यह दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जाएंगी सभी ग्राहकों को मास्क पहनने एवं सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात दुकान में प्रवेश करने दिया जावेगा. सभी ने एकमत से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो मैंस लैंड रखे जाने पर सहमति व्यक्त की. बैठक में लोकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से किए जाने पर जोर दिया गया. रेस्टोरेंट्स आदि से होम डिलीवरी किये जाने का निर्णय लिया गया. इस दौरान रेस्टोरेंट होटल बंद रहेंगे किंतु होम डिलीवरी चालू रहेगी. बच्चे और बूढ़े अनिवार्य होने पर ही बाहर निकलेंगे इसके अलावा आपदा प्रबंधन समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप छूट लागू होगी.


Web Title : SHOPS TO OPEN WITH PARTIAL EXEMPTION IN DISTRICT FROM MAY 04, BAN ON VEHICULAR TRAFFIC IN OTHER DISTRICTS, SDM MEETS LI MERCHANT REPRESENTATIVES