स्टार प्रचाकर और उसके हेलिकाप्टर का कक्ष प्रत्याशी नहीं राजनीतिक दल के खाते में जुड़ेगा, 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, लोकसभा निर्वाचन में राजनीतिक व्यय निगरानी दलों का प्रशिक्षण

बालाघाट. लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत अब धीरे-धीरे प्रशासनिक तैयारियां होनी प्रारंभ हो गई है. शुक्रवार को जिला पंचायत सभागृह में लोकसभा निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन में व्यय निगरानी दलों का पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने एफएसटी, एसएसटी, वीवीएसटी, वीवीटी, एईओ और लेखा टीम के प्रशिक्षण में पिछले निर्वाचन के अनुभव जाने. इस दौरान दलों में शामिल कई अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए. साथ ही डीईओ डॉ. मिश्रा ने कहा कि पिछली गलतियों को दोहराए नहीं सुधार लाएं. साथ ही कुछ व्यवस्थाएं बताई गई है. उन्हें सुधारने के प्रयास करने का भी आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में तैनात करते हुए यह ध्यान रखा जाएगा कि पदस्‍थापना क्षेत्र के आसपास लगाया जाएगा. इसके अलावा एक सप्‍ताह या 10 दिनों में ड्यूटी रोटेट की जाएगी. वही वाहन चालक भी दो-दो दिए जाएंगे. इसके अलावा एफएसटी दलों के प्रति थाना प्रभारियों को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने दल में शामिल अधिकारियों की ओर से आये सुझावों और अनुभवों के आधार पर सुधार के लिए नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए. प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी एके उपाध्याय तथा व्यय निगरानी के नोडल अधिकारी अंजनीश पन्द्रे ने प्रशिक्षण दिया.

व्यय निगरानी दलों को प्रशिक्षण दे रहे नोडल अधिकारी श्री पन्द्रे ने कहा कि निर्वाचन में मतदाताओं एवं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी की जानी है.   इसमें नकद के अलावा बर्तन या कोई भी सामग्री हो सकती है. एफएसटी एवं एसएसटी टीम कंट्रोल रूम, आरओ, एआरओ, सी-विजिल की ओर से आने वाली शिकायतों के अलावा अपने स्तर पर भी निगरानी रखते हुए कार्य करना होगा. दोनों दलों के वाहनों पर भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. इसलिए नाके तैनाती वाले स्थान को तब तक नही छोड़ा जाना चाहिए, जब तक कि रिलीवर नही आता है. लोकसभा निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी की व्यय सीमा 95 लाख रुपये आयोग द्वारा निर्धारित की गई है. साथ ही आचार संहिता लागू आने के बाद से दलों को सक्रिय होकर 50 हजार रुपये से अधिक लेन देन व परिवहन पर कार्यवाही की जानी है. हालांकि मौके पर कोई व्यापारी या किसान राशि से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते है तो छोड़ा जा सकता है. लेकिन दस्तावेज के अभाव में जब्ती करना सुनिश्चित करना होगा. स्टार प्रचारक की सभा और हेलीकाफ्टर पर व्यय के संबंध में बताया गया कि यह खर्च प्रत्याशी के खाते में नही बल्कि राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा. वीडियोग्राफी देखने वाली टीम से कहा गया कि सभा रोड-शो या अन्य इवेंट के वीडियो में सामग्री का अध्ययन कर व्यय की जानकारी बनानी होगी.


Web Title : STAR PRACHAKAR AND HIS HELICOPTER ROOM WILL BE ADDED TO THE ACCOUNT OF THE POLITICAL PARTY, NOT THE CANDIDATE, THE CANDIDATE CAN SPEND UP TO 95 LAKHS