चोरी मामले में दो चोरो को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बालाघाट के चोरी मामले में बालाघाट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका विश्वकर्मा की अदालत ने मरारी मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय महेश उर्फ मोनू पिता खेमचंद बोपचे और बैहर रोड निवासी गौरव उर्फ बंटी पिता राजकुमार नागेश्वर को घर में घुसकर चोरी करने के मामले में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार मरारी मोहल्ला निवासी सुनीता, 7 मई 2019 को लड़के के पास नागपुर चली गई थी. 21 जून 19 को, विकास कावरे, बालाघाट आया तो देखा कि घर के सामने का गेट का ताला दूसरा लगा था और मकान और घर के अंदर आलमारी का ताला टूटा था. जिसकी सूचना के बाद जब, सुनीता, 22 जून को घर पहुंची तो देखा कि आलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण और 25 हजार रूपए नगद, चोरी हो गए है. जिसकी शिकायत पीड़िता सुनीता ने कोतवाली थाना में की थी. जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपियों को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया हैं.


Web Title : TWO THIEVES JAILED FOR THEFT