आवेदकों को समय सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने के मामले में 09 अधिकारियों को नोटिस जारी

बालाघाट. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई सेवाओं का लाभ आवेदक को तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने 09 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये और जुर्माने की यह राशि समय पर सेवायें नहीं मिलने से प्राताड़ित हुए आवेदक को प्रदान की जाये. इन अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है. समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित सेवाओं का लाभ आवेदक को तय समय सीमा के भीतर देना होता है. समय सीमा में आवेदक को सेवाओं का लाभ नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब के दिनों का जुर्माना लगाया जाता है और यह राशि अधिकारी के वेतन से काट कर आवेदक को प्रदान की जाती है. लोक सेवा गारंटी योजना के प्ररकणों की आनलाईन समीक्षा के दौरान पाया गया है कि वारासिवनी, कटंगी, किरनापुर एवं लांजी के तहसीलदार, कटंगी के अनुविभागीय अधिकारी, कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं किरनापुर, हट्टा एवं लांजी के नायब तहसीलदार द्वारा आवदकों को समय सीमा के भीतर चाही गई सेवायें का लाभ नहीं दिया गया है. कलेक्टर श्री आर्य ने लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के निराकरण में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया है और इन 09 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.


Web Title : NOTICE ISSUED TO 09 OFFICERS IN CASE APPLICANTS NOT AVAILING SERVICES WITHIN TIME FRAME