वन नेशन, वन राशन के लिए 31 जुलाई तक आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य, कलेक्टर ने समय-सीमा में आधार सीडिंग का कार्य करने दिये निर्देश

बालाघाट. भारत सरकार द्वारा ‘वन नेशन वन राशन’ कार्ड व्यवस्था लागू की गई है. इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में 31 जुलाई, 2020 तक आधार सीडिंग कार्य किया जाना है. कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में आधार सीडींग का कार्य सुनिष्चित करने के निर्देश दिये है.  

उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है. आधार नंबर दर्ज दर्ज करने के साथ-साथ ई-केवायसी भी किए जा सकेंगे. सभी हितग्राहियों से माह जुलाई 2020 में आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे एवं पीओएस मशीन के माध्यम से डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाएंगे. आधार नंबर सही होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा. जिन हितग्राहियों द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2020 तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे उनको माह अगस्त 2020 में आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही राशन प्रदान किया जायेगा.

बीमार निशक्तजन, वृद्ध एवं बच्चों के आधार सीडिंग की कार्यवाही उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा घर-घर जाकर  30 जून 2020 तक की जायेगी. विगत 6 माह से जिन हितग्राहियों द्वारा उचित मूल्य दुकान के राशन प्राप्त नहीं किया गया है. ऐसे हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण ना हो पाने के कारण 6 माह से राशन प्राप्त न करने वालों की सूची में सम्मिलित कर ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराए जायेंगे. अस्तित्वहीन अपात्र परिवारों हितग्राहियों को जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अस्थाई रूप से पोर्टल से विलोपित किया जायेगा. उक्तानुसार परिवार यदि पुनः अपने आधार नंबर उपलब्ध कराता है तो उसे संचालक खाद्य की अनुमति से पुनः जोड़ा जाकर उनकी शेष पात्रता अनुसार राशन प्रदाय किया जा सकेगा.

बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों को आधार पंजीयन कराए जाने के लिए दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी विक्रेता द्वारा आधार पंजीयन केंद्र की जानकारी दी जाकर आधार पंजीयन कराया जायेगा. जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे. उनको आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही 1 अगस्त, 2020 से राशन का वितरण हो सकेगा.


Web Title : ADDING AADHAAR NUMBER MANDATORY FOR FOREST NATION, FOREST RATION BY 31ST JULY, COLLECTOR DIRECTS AADHAAR SEEDING TO BE DONE IN TIME FRAME