प्रत्याशियों से आयोग की अपेक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन में निभाएंगे भूमिका, सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को आगे बढ़ाने से पहले पुष्टि अवश्य करें- डीईओ डॉ. मिश्रा

बालाघाट. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शनिवार को नाम वापसी और चिन्ह आवंटन के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता और सामान्य प्रेक्षक शुभकरण सिंह के मार्गदर्शन में स्टैंडिंग समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने कहा कि आयोग के जो भी निर्देश प्रसारित किए जाते है, इन सभी निर्देशों को प्रसारित करने के लिए राजनीतिक दलों और अभ्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया है. हालांकि पत्र और टेलीफोन के माध्यम से भी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी. लेकिन ग्रुप के माध्यम से तत्काल सूचित किया जा सकेगा. इस ग्रुप में आयोग के एमसीसी के संबंध दिए गए निर्देशो से भी अवगत कराया जा सकेगा. डीईओ डॉ. मिश्रा ने सभी अभ्यार्थियों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चलती है. किसी भी अफवाह को आगे फारवर्ड करने से पूर्व उसकी पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें. आयोग ने इस पर विशेष फोकस किया है. स्टैंडिंग समिति की बैठक में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को मतदान केंद्रों की सूची, मतदाता सूची, आईडी कार्ड, प्रारूप-7 जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम एवं  चिन्ह आवंटित किए गए है. सभी को एक-एक कॉपी प्रदान की गई. साथ ही डीईओ डॉ. मिश्रा ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन जो चलित मतदान के माध्यम से मतदान करने चाहता है. उनके लिए चलित मतदान केंद्र बनाकर वोटिंग कराई जाएगी. जिसकी सूची भी पृथक से प्रदान की जाएगी.  

बैठक के दौरान एआरओ एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि सभी अभ्यार्थी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को निर्वाचन के दौरान 10 हजार से अधिक नगद भुगतान नही कर सकेंगे. साथ ही आयोग की गाइड लाइन के अनुसार 3 अप्रैल, 10 अप्रैल और 16 अप्रैल को जिला पंचायत के सभागृह में 12 बजे व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करना होगा. इसमें समस्त लेखा की जांच की जाएगी.  सामान्य प्रेक्षक सिंह ने अभ्यार्थियों से कहा कि निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण भूमिका अवश्य निभाये. कोई भी प्रत्यशी व्यक्तिगत छींटाकशी से बचें. आचार संहिता के पालन में अपना प्रचार-प्रसार करें. आप सभी को मतदान केंद्रों और मतदाता सूची प्रदान की जा रही है.

बैठक के दौरान बताया गया कि सुविधा एप्प और अन्य माध्यम से दी जाने वाली अनुमतियां सिर्फ 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक के लिए प्रदान की जाएगी. साथ ही किसी भी शासकीय भवन का प्रचार-प्रसार में उपयोग नही किया जाना चाहिए. अन्यथा सम्पत्ति विरूपण के तहत धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी. वाहनों पे अनुमति की चस्पा करना होगी. बैठक में निर्वाचन से संबंधित शिकायतों के लिए विभिन्न माध्यम भी बताए गए है.


Web Title : CANDIDATES WILL PLAY THE ROLE OF THE COMMISSION IN FREE, FAIR AND PEACEFUL ELECTIONS, MUST CONFIRM BEFORE SPREADING THE RUMORS CIRCULATING ON SOCIAL MEDIA DEO DR. MISHRA