डबल मनी के आरोपी ने न्यायालय में पेश की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, न्यायालय ने जमानत की निरस्त, गोंदिया के डॉ. ने दी थी फर्जी रिपोर्ट

बालाघाट. किरनापुर के डबल मनी मामले में जमानत पर चल रहे चार आरोपियों की बालाघाट न्यायालय ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जमानत निरस्त कर उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.  गौरतलब हो कि जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले मंे लांजी और किरनापुर थाने में कई अपराध दर्ज है. जिसमें एक अपराध अजय तिड़के, महेश तिड़के, शिवाजी चिले और मनोज सोनेकर के खिलाफ भी दर्ज था. जिसमंे फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर है.

जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया ने बताया कि  किरनापुर थाने मे दर्ज अपराध क्रमांक 151 का चालान पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है. जिसमें 4 जनवरी को आरोपियों के सामने साक्षियों की साक्ष्य लिया जाना था, साक्षियों के आ जाने के बावजूद कोई भी आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो सका था. जिस पर बालाघाट न्यायालय के माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 14 जनवरी को सभी आरोपियों को न्यायालय मंे पेश होने के आदेश जारी किये थे, किन्तु 14 जनवरी को भी आरोपी मनोज सोनेकर को छोड़कर कोई आरोपी नहीं आया था. जिसमें उनके अधिवक्ताओं द्वारा दंप्रसं. की धारा 317 के तहत आवेदन देकर हाजिरी से माफी देने और अजय तिड़के का एक महिने का बेडरेस्ट वाला मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया था. यह सर्टिफिकेट पहली ही दृष्टि में फर्जी दिखाई देने पर अभियोजन द्वारा आपत्ति ली गई थी. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मेडिकल रिपोर्ट की जांच के निर्देश किरनापुर थाने को दिये थे. जिसकी जांच रिपोर्ट किरनापुर पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश कर दी है. मेडिकल रिपोर्ट फर्जी होने पर माननीय न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ना केवल सभी आरोपियों की जमानत को रद्ध कर दिया है बल्कि सभी आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही निर्देशित किया है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट गोंदिया के डॉक्टर पुष्पराज गिरी के खिलाफ परिवाद पेश करें और महाराष्ट्र मेडिकल बोर्ड को उनका चिकित्सीय पंजीयन पर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया है.  


Web Title : DOUBLE MONEY ACCUSED SUBMITS FAKE MEDICAL REPORT IN COURT, COURT CANCELS BAIL, GONDIA DOCTOR GAVE FAKE REPORT