डीएनए रिपोर्ट पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बालाघाट. नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के बाद भी नाबालिग बालिका द्वारा माननीय न्यायालय में स्वीकार नहीं किये जाने के बावजूद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बालाघाट न्यायालय के माननीय माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरक्षी केन्द्र किरनापुर के मामले में आरोपी महाराष्ट्र गोंदिया जिले के रावनवाड़ी थाना अंतर्गत कामठा निवासी 29 वर्षीय नितेश पिता सुखलाल फुरफुंडे को आजीवन कारावास और 22 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 4 नवंबर 2020 को जब नाबालिग लड़की के पिता खेत गये थे और घर में नाबालिग एवं मां साथ में थी. तभी दोपहर बाद से नाबालिग बालिका बिना बताये कहीं चले गई थी. जिसमें पिता की शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान 27 नवंबर को आरोपी के कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब किया था. जिसमें पाया गया था कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये है.  

जिसमें पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत सकारात्मक साक्ष्य और तथ्य पाये जाने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने धारा 6 पॉक्सो एक्ट सहपठित धारा 376(2)(एन) भादंसं. में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN GETS LIFE IMPRISONMENT FOR RAPING MINOR ON DNA REPORT