बाडी जमीन विवाद में महिला के सिर पर मारी कुल्हाड़ी, आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र हट्टा के कुंडे में 28 अप्रैल 2021 को बाडी की जमीन विवाद में आरोपी 52 वर्षीय सियाराम खरे पिता जेठु उर्फ पेठू खरे को बालाघाट न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत ने धारा 307 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने पैरवी की थी.  

लोक अभियोजक एम. एम. द्विवेदी ने बताया कि घटना हट्टा थाना अंतर्गत कुंडे मोहगांव में 28 अप्रैल 2021 की है, जब प्रातः लगभग 11 बजे सियाराम खरे का बाडी की जमीन को लेकर तुलसीराम से विवाद हुआ था और अपरान्ह लगभग 04 बजे तब तुलसीराम की पत्नी बेनोबाई बाड़ी में सब्जि-भाजी लगा रही थी. इस दौरान सियाराम खरे ने फिर बाडी को लेकर विवाद किया. जिसका महिला बेनोबाई द्वारा प्रतिकार किए जाने पर आवेश में आकर सियाराम ने अश्लील गाली गल्लौज कर उसे जाने से मारने की धमकी देकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे महिला बेनोबाई के सिर से खून निकलने पर उसे जिला चिकित्सालय लाया गया. इस मामले में तुलसीराम की रिपोर्ट पर हट्टा पुलिस ने धारा 294, 307, 506 भादंवि. का अपराध कर विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा था. विचारण के दौरान साक्ष्यो और लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN JAILED FOR HITTING WOMAN ON HEAD OVER LAND DISPUTE