नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बालाघाट. नाबालिक लड़की से दुष्कर्म़ के आरोपी लालबर्रा थाना अंतर्गत कंजई निवासी 40 वर्षीय रामकिशोर चौहान को वारासिवनी न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 05 दिसंबर 2019 की शाम लगभग 4 बजे नाबालिग खेल रही थी, जिसके कुछ देर बाद वह रोते हुए घर पहुंची. जब उसकी मां ने उससे रोने का कारण पूछा तो नाबालिग ने बताया कि पंकज के पापा अभियुक्त ने, मुर्रा देने की बात कहकर घर में ले जाकर मुर्रा दिया और गलत काम करने लगा. वह जब रोने लगी तो उससे कहा कि किसी को बताने पर वह उसके साथ मारपीट करेगा. जिसके बाद पीड़िता के साथ मां ने थाने पहुंचकर अभियुक्त के खिलाफ लालबर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमंे आरोपी के विरूद्ध पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जहां माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते धारा 376(क)(ख) भादवि. के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रूपये के के अर्थदण्ड, धारा 5(ड),6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं दो सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MINOR RAPED, ACCUSED SENTENCED TO 20 YEARS IN JAIL