नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केंद्र लांजी के नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी महाराष्ट्र गोंदिया जिले के आमगांव देवरी रोड निवासी अतुल पिता महादेव बांगरे को बालाघाट न्यायालय के 

माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश श्रीमती नौशिन खान (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आजीवन कारावास और 12 हजार  के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.   

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी सुश्री रीता यादव ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे नाबालिग स्कूल जाने घर से सायकिल से निकली थी लेकिन शाम तक घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलने पर 21 अप्रैल 2022 को 15ः51 बजे उसके अपहरण के रिपोर्ट दर्ज की गई. जिसके दूसरे दिन पुलिस ने 22 अप्रैल को 15 बजे नाबालिग को उसकी सहेली के घर से दस्तयाब किया. जिसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि आमगांव राजू शिवनकर के घर के पड़ोस में आरोपी अतुल का मकान है? जिससे उसकी जान पहचान थी और अतुल ने उसे मोबाईल नंबर दिया था और उनकी बातचीत होती थी. 17 अप्रैल को अतुल ने कहा कि आमगांव आ जाओ तो वह 18 अप्रैल को मां से स्कूल जाने की बात कहकर सुबह 10 बजे घर से निकली और सहेली के घर लांजी किला के पास सायकल रखी और उसे बताया कि अतुल से मिलने जा रही है और लांजी से आमगांव बस से गई. जहां अतुल ने मोटरसायकल से गोंदिया लेकर गया वहां से घूमकर आमगांव आ गये. जहां पर अतुल ने किसी भंते जी के मकान में लेकर गया. जहां तीन दिन तक रहे. इस दौरान अतुल ने उसे प्रपोज किया और शादी का प्रलोभन देकर उसके मना करने पर भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. फिर 22 अप्रैल को  मोटरसायकल से लांजी लाकर छोड़ दिया. जहां से वह अपनी सहेली के घर सायकल लेने गई. जहां पर मां और लांजी की पुलिस पहंुची और उसे थाना लेकर आ गये. जहां पर संपूर्ण घटना बताई जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना लांजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई. विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MINOR RAPED, MAN SENTENCED TO LIFE