5 दिनों के लिए संतोष मेडिकल स्टोर्स का लायसेंस निलंबित

बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन उपसंचालक आर. सी. पनिका के निर्देशानुसार औषधि विभाग द्वारा लगातार थोक विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी अनुसार रिटेल विक्रेताओं के दुकानों की जांच की जा रही है. निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं द्वारा विक्रय किये जाने वाले कोडीन सिरप, अल्प्राजोलम टेबलेट, कंपोज इंजेक्शन एवम अबॉर्शन किट आदि की सघन जांच की जा रही है.

इसी कड़ी में बालाघाट जिले के अंतर्गत गांव बिरसा क्षेत्र के मंडई स्थित संतोष मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच के दौरान पाई गई गल्तियों के लिए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसका संचालक द्वारा संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण मेसर्स संतोष मेडिकल स्टोर्स, मंडई, तहसील बिरसा का स्वीकृत रिटेल औषधि लाइसेंस को पांच दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान दवाओ के क्रय विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.

औषधी निरीक्षक शरद जैन ने बालाघाट जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि दुकान से संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करे. राज्य सरकार की मंशानुसार युवाओ में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नींद की दवाओ एवं अन्य नशे की दवाओ का विक्रय सावधानीपूर्वक किया जाये. यदि कोई व्यापारी नशे के रूप में उपयोग होने वाली दवाओ के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है या निरिक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार नहीं किये जाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जाएगी. यदि किसी के द्वारा नशीली दवाओ का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा हो तो इसकी सूचना कार्यालय उपसंचालक खाद्ध एवं औषधि प्रशासन, बालाघाट को उपलब्ध कराये ताकि उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके.


Web Title : SANTOSH MEDICAL STORES LICENSE SUSPENDED FOR 5 DAYS