युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

बालाघाट. सहेली के साथ शौच के लिए बाहर जा रही युवती से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को बैहर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मधुसुदन जंघेल की अदालत ने एक वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. बताया जाता है कि युवक और युवती स्कूल में साथ पढ़ने के कारण एकदूसरे से परिचित थे. रूपझर थाना अंतर्गत घोंदी निवासी 23 वर्षीय बैजेन्द्र उर्फ रवि पिता प्रहलाद उईके ने 23 जून 2015 को सहेली के साथ शौच जा रही युवती को बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की. जिससे घबराकर युवती के शोर मचाने पर बचाने दौड़े युवती के पिता को देखकर आरोपी बैजेन्द्र उर्फ रवि भाग गया.  

जिसकी शिकायत युवती ने सोनेवानी चौकी में की गई थी. जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 ए के तहत मामला कायम कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोेग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें सुनवाई चल रही थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि बैहर न्यायालय में चल रही इस मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी कर आरोपी को सजा दिलवाई. इस मामले में माननीय न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को धारा 354ए मामले में दोषी  पाते हुए एक वर्ष के अर्थदंड और एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है.

Web Title : WOMAN ACCUSED OF MOLESTING GIRL SENTENCED TO ONE YEAR IMPRISONMENT