तिरोड़ी के सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास

बालाघाट. जिले के तिरोड़ी में 2020 में हुए सनसनीखेज जघन्य हत्याकांड में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 32 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर 2010 को तिरोड़ी अंतर्गत हथौड़ा के माता चौक में आरोपी राजेन्द्र उर्फ बंटी ने पुरानी रंजिश पर परिचित डुलीचंद पटले के साथ घर जा रहे सतीश मेश्राम की छुरी से सीने में लगातार हमला कर हत्या कर दी थी. जिसमें आरोपी के विरूद्ध तिरोड़ी पुलिस ने हत्या सहित अनुसूचित जाति, जनजाति एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय मंे पेश किया था. जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. जिस मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा था.

विचारण उपरांत गत 11 फरवरी को 11 साल पुराने मामले में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय (एट्रोसिटी एक्ट) की अदालत ने आरोपी बंटी उर्फ राजेन्द्र को धारा 302 सहपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवा. अधि. में आजीवन कारावास की सजा एवं 25000 रूपये रूपये के अर्थदण्ड, धारा 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी (अजाक) एवं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहेरिया ने की थी.


Web Title : ACCUSED SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT IN TIRORI SENSATIONAL MURDER CASE