लापरवाह वाहन चालक को कारावास

बालाघाट. लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले वाहन चालक बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 21 निवासी आरोपी 24 वर्षीय सुमित उर्फ चूहा ठाकुर पिता गजेन्द्र उर्फ मुन्ना ठाकुर को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत ने आरक्षी केन्द्र हट्टा के मामले में दोषी पाते हुए धारा 279 भादवि. में 03 माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा 304(ए) भादवि. (मृतक राजेश एवं ताराबाई के संबंध में) में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4-4 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमलसिंह ने बताया कि राजेश खंजरे अपनी मां ताराबाई के साथ तेरहवीं कार्यक्रम से अपने घर भटेरा आ रहा था. इसी दौरान ग्राम चिखला अमरई के पास कार क्रमांक एमपी 50 ए 1919 के चालक सुमित ठाकुर ने कार को तेज रफ्तार में लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए राजेश खंजरे की मोटरसाइकिल

को पीछे से ठोस मार दिया था. जिससे राजेश एवं ताराबाई मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गये एवं ताराबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा राजेश खंजरे बेहोश हो गया. घटना में राजेश की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी. प्राईवेट वाहन से ताराबाई को जिला चिकित्सालय लाया गया. जहां डॉक्टर ने ताराबाई को  मृत घोषित किया तथा बेहोश राजेश खंजरे को प्राईवेट मिताली अस्पताल 108 एम्बुलेंस से ले जाकर भर्ती कराया गया. जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई.

वाहन कार क्रमांक एमपी 50 ए 1919 के चालक सुमित ठाकुर के खिलाफ धारा 279, 304(ए) भा. द. ंसं. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. जिसमें अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का फैसला दिया हैं.  


Web Title : DRIVER GETS JAIL TERM