हिट एंड रन कानून: फिर 11 से थम जाएंगे वाहनो के पहिए, चालक और परिचालक संघ ने हड़ताल की घोषणा,अवर सचिव ने कहा कि कानून को लागु करने का परामर्श के बाद होगा निर्णय

बालाघाट. भारत सरकार द्वारा लागु किए जाने वाले हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर चालक और परिचालक संघ ने बेमियादी हड़ताल की ऐलान किया है. गौरतलब हो कि नए वर्ष में यह दूसरी बार हड़ताल होगी. जब वाहनों के पहिए थम जाएंगे. इससे पूर्व एक जनवरी से वाहनों की बेमियादी हड़ताल के कारण चक्के जाम हो गए थे और लोगों को परेशान होना पड़ा था. उसी तरह 11 जनवरी से हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया गया है.

जिले में चालक और परिचालक संघ की बैठक के बाद अध्यक्ष महेश सहारे ने भारत सरकार के हिट एंड रन कानुन का काला कानुन बताते हुए कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता है और देश के गृहमंत्री अमित शाह, इसे रद्ध करने की घोषणा नहीं करते है, तब तक यह हड़ताल अब वापस नहीं होगी. उन्होंने कहा कि वाहन चालक और परिचालक संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वाहनों की हड़ताल के बाद अब मध्यप्रदेश में भी हड़ताल कर भारत सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध किया जाए और यह विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है. उन्होने कहा कि जो भी वाहन चलाता है, उस वाहन चालक के खिलाफ यह कानून है, फिर वह दुपहिया वाहन चालक हो या फिर चौपहिया वाहन चालक. उन्होंने जिले के बस, ट्रांसपोर्ट, ऑटो और शासकीय वाहन चालकों से अपील की है कि हम सबके के खिलाफ लाए गए इस कानून के खिलाफ 11 जनवरी से हो रही बेमियादी हड़ताल में अपना सहयोग करें. गौतरलब हो कि जिस कानून का को सरकार जनता के हित में बता रही है, उस कानून को वाहन चालक काला कानून बता रहे है.  

अवर सचिव ने कहा कि कानून को लागु करने का परामर्श के बाद होगा निर्णय

भारत सरकार में अवर सचिव सुबोध ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान को अधिकारिक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 10 वर्ष की सजा और जुर्माने वाले नियम पर फिलहाल कोई निर्णय नही लिया गया है. इसके लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श करने के बाद ही लिया जाएगा. मंगलवार देर शाम जारी पत्र में कहा गया है कि देश में ड्राइवर समुदाय के बीच निहित स्वार्थों अशांति द्वारा भड़काई गई है, इस अशांति को फिर से उभरने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय के लेटर हेड पर आधिकारिक संचार के लिए जारी किया गया है. 10 साल की कैद और जुर्माने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.


Web Title : HIT AND RUN LAW: WHEELS OF VEHICLES WILL STOP AGAIN FROM 11, DRIVERS AND OPERATORS UNION ANNOUNCES STRIKE, UNDER SECRETARY SAID THAT DECISION TO IMPLEMENT THE LAW WILL BE TAKEN AFTER CONSULTATION