चोरी के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के मामले में, घर में घुसकर आभूषण एवं पैसे की चोरी करने वाले दो आरोपियों लालबर्रा थाना अंतर्गत औल्याकन्हार निवासी 28 वर्षीय राहुल पिता दिनेश कटरे और 19 वर्षीय विरेन्द्र पिता आनंद राहंगडाले को दोषी पाते हुए वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने धारा 457, 380 भादंसं. में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.  

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया 10 सितंबर 2021 को तोमनलाल कटरे ने थाना लालबर्रा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 सितंबर को रात के करीब 09. 00 बजे वह अपने परिवार के साथ गांव के पुराने मकान में तीजा का त्यौहार मनाने चले गये थे. वह खाना खाकर रात में करीब 12 बजे अपने घर वापस आया, देखा तो घर के सामने का दरवाजा का ताला टूटा था और दरवाजा खुला था. उसने दरवाजे में झांककर देखा तो उसे अंदर एक आदमी दिखा, जो उसे देखकर भागते हुये उसके तरफ आया. जिसको उसने पकड़ने का प्रयास किया तो वह उसे छुड़ाकर पैदल लालबर्रा की ओर भाग गया. उसने उसका चेहरा नहीं देख पाया. जब उसने पुराने घर में जाकर अपनी पत्नी एवं घर के लोगों को बताया. तब घर आकर देखे तो आलमारी का दरवाजा खुला था और सामान बिखरा पड़ा था. आलमारी में रखा सामान देखे तो उसमें रोज गोल्ड, डायमंड का, दो जोड़ी सोने के झाले, एक जोड़ी बाला सोने के, एक व्हाईट गोल्ड चैन, तीन जोड़ी चांदी की पैरपट्टी और चार हजार रूपये नहीं थे. जिस पर लालबर्रा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया थ्ज्ञा. विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. जिसमें माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा था. विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : IMPRISONMENT FOR THEFT ACCUSED