चोरी के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बैहर के मामले में घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी बैहर थाना अंतर्गत बारापत्थर निवासी 26 वर्षीय भैया उर्फ मनी उर्फ अनिल पिता सोनुसिंह टेकाम को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृष्णकांत बागरे की अदालत ने धारा 457, 380 भादवि में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ के  अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज गुप्ता ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 25 जुलाई 2015 को बैहर कॉलोनी एच-2 निवासी शबनम अंसारी पति अब्दुल कादर अपनी बहन हसीना के साथ शाम 7 बजें गांव में मेहमानी करने गई थी. लौटकर जब रात 11. 00 बजें वापिस घर आई तब ताला खोलकर देखने पर छत के दो कवेलू हटे थे. सामान अस्त-व्यस्त था तथा घर में से मिक्सर, कैमरा, चांदी की पायल, 4 हजार रूपये नगद सहित अन्य सामान नहीं था. जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में देने पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर विवेचना में लिया गया. विवेचना उपरांत आरोपी से चोरी का सामान जप्त कर चालानी कार्यवाही की गई. विचारण पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को घर में घुस कर चोरी करने का दोषी पाते सजा एव अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : IMPRISONMENT FOR THEFT ACCUSED