अवैध महुआ शराब रखने वाले आरोपी को कारावास

बालाघाट. अवैध महुआ शराब रखने के मामले में सुनवाई उपरांत फैसला देते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आबकारी वृत्त कटंगी के अपराध में तिरोड़ी थाना अंतर्गत् ब्रम्हनी निवासी आरोपी 60 वर्षीय युवराज पिता मारोती भारतकर उर्फ मारूती को म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 की उपधारा 2 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 24 जून 2017 को आबकारी वृत्त कटंगी में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक राजेश सिंघल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बम्हनी में बावनथड़ी नदी के किनारे महुआ निर्मित हाथभट्टी मदिरा का असवन किया जा रहा है. उक्त सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम बम्हनी बावनथड़ी नहर के किनारे अवैध रूप से महुआ लाहन से अवैध मदिरा का आसवन करते हुए पकड़ा. जहां पर मौके पर भट्टी चढ़ी हुई थी. जहां से आबकारी विभाग की टीम ने 55 लीटर महुआ शराब बरामद कर आरोपी युवराज पिता मारोती भारतकर उर्फ मारूती को दर्ज अपराध में गिरफ्तार किया था. जिस मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें सुनवाई चल रही थी. अभियोजन की ओर से न्यायालय में रखे गये तर्क आरोपी द्वारा अवैध शराब को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे जाने का कृत्य किया गया है जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है. जिसका दुष्प्रभाव समाज पर भी पड़ता है. जिसके बाद मामले में माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया.


Web Title : MAN JAILED FOR POSSESSING ILLEGAL MAHUA LIQUOR