नेशनल लोक अदालत की 12 को, माननीय न्यायाधिशों ने तैयारी को लेकर की अधिवक्ताओं के साथ बैठक

बालाघाट. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष दिनेशचंद्र थपलियाल के मार्गदर्शन में 12 नवम्बर शनिवार को जिला न्यायालय बालाघाट एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय वारासिवनी में वर्ष 2022 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. जिसको लेकर अधिवक्ताओं के सभाकक्ष में अधिवक्ताओं के साथ समस्त न्यायाधीगण की बैठक आयोजित की गई.

अधिवक्ताओं से चर्चा में 12 नवंबर  को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत के लिए धारा 138 प्ररक्रम्य लिखित अधिनियम के लंबित प्रकरणों सहित अन्य शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों, आपराधिक अपीलों, सिविल प्रकरणों, मोटर दावा दुघर्टना सहित अन्य सभी प्रकार के सिविल प्रकरणों एवं सिविल अपीलों के आगामी नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य समझौते के माध्यम से निराकरण किये जाने के लिए चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक मामलों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किये जाने के लिए अधिवक्ताओं से अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा की गई. अधिवक्तागण द्वारा पूर्व की नेशनल लोक अदालत की भांति ही आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के संबंध में आश्वस्त किया गया.

इस बैठक में जिला प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश एवं सचिव आसिफ अब्दुल्लाह द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत के जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील न्यायालयों सहित कुल 21 खण्डपीठों का गठन किया गया है. खण्डपीठों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा किया जावेगा.

बैठक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी दिनेश कुमार प्रजापति, न्यायाधीश दयालसिंह सूर्यवंशी सहित जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय एवं अधिवक्तासंघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार, सचिव विकास श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक मदन मोहन द्विवेदी सहित अधिवक्ता संजय गौतम, विजय कुमार गुप्ता, वाय. आर. बिसेन, पीयूष ब्रम्ह, धनंजय देशमुख, शंकर कनौजिया, उबेद खान सहित समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे.  

इन मामलो में आपसी समझौते से किया जायेगा प्रकरणों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण श्रम प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, संपत्तिकर संबंधी प्रकरण एवं दीवानी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया जावेगा.

नगरपालिका, नगर पंचायतों के प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर एकमुश्त राशि पर अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है. इसी प्रकार विद्युत विभाग के प्रकरणों के निराकरण पर भी एकमुश्त भुगतान पर अधिभार की राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है. आपसी राजीनामा से प्रकरणों के निराकरण पर किसी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों में आपसी भाईचारा बढ़ता है, मुकदमेबाजी पर हो रहे समय, श्रम व धन के व्यय की बचत होती है और व्यक्ति तनावमुक्त जीवन का आनंद प्राप्त करता है.

पक्षकारों से लाभ उठाने की अपील

इच्छुक पक्षकार जो अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपसी सुलह से संबंधित न्यायालय के प्रकरण का निराकरण करवाकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है.


Web Title : NATIONAL LOK ADALAT ON 12TH, HONBLE JUDGES HOLD MEETING WITH ADVOCATES ON PREPARATION