एसडीएम देंगें दूसरे जिलों की यात्रा करने की अनुमति, जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों का किया गया अधिग्रहण

बालाघाट. कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 14 अप्रैल तक टोटल लाकडाउन की स्थिति घोषित की गई है. प्रदेश शासन ने प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे लोगों की मदद करने के निर्देश दिये है. इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने लाक डाउन के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष को मध्यप्रदेश के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया है. एसडीएम अपने स्तर से अपने अनुविभाग क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों का परीक्षण कर अपरिहार्य परिस्थितियों की स्थिति में जिले से बाहर जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगें. बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी, कटंगी, किरनापुर के एसडीएम को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसी प्रकार अन्य राज्यों की यात्रा की अनुमति देने के लिए संयुक्त कलेक्टर मनोज मालवीय को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है. अपरिहार्य परिस्थितियों की स्थिति में अन्य राज्यों में जाने की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में संयुक्त कलेक्टर मनोज मालवीय के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है.

अन्य राज्यों एवं शहरों से आने वालों, को आईसोलेशन एवं सेल्फ क्वेरंटाईन में रहने के निर्देश

कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 14 अप्रैल तक टोटल लाकडाउन की स्थिति घोषित की गई है. टोटल लाक डाउन की इस स्थिति में भी बड़ी संख्या में कमाने गये लोग अन्य राज्यों एवं शहरों से वापस जिले में लौट रहे है. कलेक्टर दीपक आर्य ने अन्य राज्यों एवं शहरों से जिले में आने वाले लोगों की बार्डर पर ही जांच करने के निर्देश दिये है. बाहर से आने वाले ऐसे लोगों को कम से कम 14 दिनों तक अपने घर पर आईसोलेशन एवं सेल्फ क्वेरंटाईन में रहने के निर्देश दिये गये है. बाहर से आये लोगों की निगरानी के लिए ग्राम के कोटवार को विशेष पुलिस अधिकारी के दायित्व सौंपे गये है और कहा गया है कि यदि बाहर से आये लोग आईसोलेशन एवं सेल्फ क्वेरंटाईन में रहने का पालन नहीं करते है तो उनके विरूद्ध तत्काल थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करायें. बाहर से आये लोगों की असावधानी एवं लापरवाही के कारण जिले की जनता की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती है. बाहर से आने वाले लोगों के गांव में प्रवेश करने के पूर्व आशा कार्यकर्ता से जांच कराने भी कहा गया है.

कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय, आईसक्रीम का सेवन नहीं करने की अपील

कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 14 अप्रैल तक टोटल लाकडाउन की स्थिति घोषित की गई है. जिला प्रशासन बालाघाट ने जिले की जनता से अपील की है कि वह इन दिनों किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय, आईस क्रीम, फ्रिज का पानी, घड़े का पानी एवं ऐसी चीजों का सेवन न करें, जो गला पकड़ती हों, जैसे दही, मठा आदि का सेवन ना करें. जिला प्रशासन ने जिले की जनता से यह अपील भी की है कि वातावरण में गरमी बढ़ने पर घरों में कूलर ना निकाले और एयर कंडीशनर का उपयोग भी ना करें. जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इन उपायों पर अमल करें और अपने घर से बाहर ना निकले. घर पर ही रहे और अफवाहों पर ध्यान ना दें. जरूरी सामान के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें. बार-बार साबुन से अपने हाथों को धोएं. अपने आसपास एवं घर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें. यह भी ध्यान रखें कि कोरोना महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है अतः सुरक्षा और सावधानी ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है.

जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों का किया गया अधिग्रहण

कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के संकट से निपटने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. सी. पनिका ने जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों को आगामी आदेश तक के लिए अधिग्रहित कर लिया है. जिले के इन समस्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों का उपयोग कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के उपचार में किया जायेगा.

बाहर से आने वालों के लिए की गई भोजन की व्यवस्था

टोटल लाकडाउन की स्थिति में बाहर से अपने जिले में वापस लौट रहे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम किये है. बाहर से आने वाले लोगों के लिए बालाघाट में चर्च के पास स्थित दीनदयाल रसोई में निरूशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है. जिन लोगों के पास अपने गांव जाने का साधन नहीं है और जो लोग पैदल चलकर बालाघाट तक पहुंचे है उन्हें उनके गंत्तव्य तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका बालाघाट के प्रांगण से वाहनों की भी व्यवस्था की जा रही है. दीनदयाल रसोई में आज 28 मार्च को दोपहर 500 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया है. 27 मार्च की रात्रि में भी 300 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया है. भोजन के बाद लोगों को वाहन का इंतजाम कर उनके गांवों के लिए रवाना भी किया गया है.

अन्य जिलों एवं राज्य से बाहर फंसे लोगों को मिलेगी मदद, 104 एवं 181 पर करना होगा फोन

कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में भी 14 अप्रैल तक टोटल लाकडाउन की स्थिति घोषित की गई है. राज्य शासन द्वारा टोटल लाक डाउन की स्थिति में प्रदेश के अन्य जिलों में एवं अन्य राज्यों में फंसे व्यक्तियों को मदद करने का निर्णय लिया गया है. यदि कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश का का निवासी है और प्रदेश के ही किसी अन्य जिले में फंस गया है तो वह 104 या 181 नंबर पर मदद के लिए फोन कर सकता है. यदि मध्यप्रदेश का कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में फंसा है तो वह दूरभाष नंबर 0755-2411180 पर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8989011180 पर मैसेज भेज सकते है. यह सभी राज्य कंट्रोल रूम भोपाल के नम्बर है.

स्वास्थ्य विभाग के अमले ने जिले के 19 हजार 385 लोगों का किया सर्वे

कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन तत्परता से प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा बीते 5 दिनों में 19 हजार 385 लोगों का सर्वे किया गया है. सर्वे के दौरान सर्दी खासी बुखार के मरीजों की जांच की गई है और उन्हें जरूरी उपचार भी दिया गया है. सर्वे में अधिकांश ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो अन्य राज्यों के शहरों से बालाघाट जिले में आए हैं. 27 मार्च को जिले में 3060 लागों की नागपुर एवं अन्य राज्यों के शहरों से आदम दर्ज की गई है. अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने घर पर ही परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहें और स्व आईसोलेशन में रहें. अब तक जिले में एक भी ऐसा संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है जो कोरोना पाजिटिव हो.

आटा चक्की, फ्लोर मिल निश्चित समयावधि के लिये खुलेंगी, गंभीर बीमारी, निधन, डिलेवरी प्रकरण में आवश्यक अनुमति के आदेश

राज्य शासन ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किये हैं कि सभी आटा चक्कियों और फ्लोर मिलों को निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुला रखने की अनुमति प्रदान करें. इसी तरह, जिस शहरध्कस्बे में डेयरी उपलब्ध नहीं है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र अथवा अन्य स्थानों से आकर दूध वितरण करने वाले दूध वालों के आवगमन के लिये प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया जाये. इस अवधि में दूध वालों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये. साथ ही, अत्यावश्यक सेवा के रूप में दूध का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान्य रूप से कराया जाये. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे परिवार, जिनमें किसी सदस्य का निधन हो गया हो अथवा किसी महिला की डिलेवरी होने वाली हो अथवा कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो उन्हें अपने परिवार तक पहुँचाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की जाये. ऐसे प्रकरणों में मरीजध्प्रसूता को अस्पताल जाने-आने में रोक-टोक न की जाये. सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन भी कराया जाये. कतिपय जिलों में सब्जी उत्पादकों, विक्रेताओं को सब्जी लाने में कठिनाई होने की जानकारी राज्य शासन के संज्ञान में लाई गई. इस पर स्पष्ट किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब्जी की आपूर्ति और विक्रय पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है. सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि आम नागरिकों के लिये सब्जियों की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने सब्जी उत्पादकों, विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से रोका न जाये.

लॉक डाउन और कर्फ्यु के बाद भी कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर मशीनों का परिवहन तथा संचालन रहेगा जारी

राज्य शासन ने किसानों के हित में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को निर्बाध जारी रखने का त्वरित निर्णय लिया है. कोरोना वायरस के कारण जिलों में लॉक डाउन तथा कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों को फसल कटाई में सहूलियत देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से शिथिल रखा है. साथ ही इन मशीनों के संचालन हेतु 2 से 5 व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी समुचित सावधानियां रखने के निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान करने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है. संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है. इन कार्यों के लिए प्रदेश में उपलब्ध मशीनों का उपयोग होने के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनें प्रदेश के जिलों में आकर कृषि कार्य करती हैं. लॉक डाउन तथा कर्फ्यू के कारण फसलों की कटाई आदि का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन की अनुमति प्रदान की गई है.

बेघर, बेसहारा और अन्यत्र रुके लोगों के लिये खाद्यान्न व्यवस्था

कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक तक के लिए सम्पूर्ण भारत में लाक डाउन की स्थिति घोषित की गई है. राज्य शासन ने लॉकडाउन अवधि में निवास से अन्यत्र रुके लोगों और बेघर तथा बेसहारा व्यक्तियों के भोजन के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है. इसके लिए बालाघाट सहित सभी जिलों को प्रारंभिक रूप से 2000 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का आवंटन जारी किया है. कलेक्टर दीपक आर्य ने इस आबंटित खाद्यान्न का पात्रता रखने वाले परिवारों को वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिये है. इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि जिले के ऐसे हितग्राही, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है एवं आय का स्थायी साधन नहीं है एवं भूमिहीन है, ऐसे लोगों की सूची प्रारंभिक तौर पर सर्वे कराकर सचिव, ग्राम पंचायत, नगर निकायों से प्राप्त की गई है ऐसे हितग्राही, जिनके पास एपीएल, बीपीएल कार्ड है एवं उन्हें पात्रता पर्ची शासन की ओर से प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे प्राथमिक सर्वे के अनुसार पात्र पाए गए परिवारों को 05 कि. ग्रा. प्रति व्यक्ति के मान से एक माह का राशन निःशुल्क वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है. सूची में पात्र पाये गये परिवारों को 05 कि. ग्रा. प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. ऐसे परिवारों को खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों से वितरण किया जायेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र हितग्राही, जो पूर्व से शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता संलग्न सूची अनुसार ही खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करेंगे. उक्त वितरण हेतु विक्रेता संलग्न प्रारूप में वितरण पंजी का संघारण करेंगे. विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान द्वारा प्रति सदस्य 05 किलोग्राम चावल के मान से, उसके पास उपलब्ध स्टाक से वितरण करेगा. इस मद में पृथक से आवंटन जारी किया गया है, जो शीघ ही उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय किया जा रहा है, ताकि समायोजन किया जा सकेगा. जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों के प्रबंधकों को निर्दे‍शित किया गया है कि वे सोशल डिस्टेशिंग एवं संक्रमण से सुरक्षा के मानकों का पालन करने के निर्देश दिये गये है.


Web Title : SDM TO ALLOW TRAVEL TO OTHER DISTRICTS, ACQUISITION OF ALL PRIVATE NURSING HOMES AND HOSPITALS IN THE DISTRICT