चोरी के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी में दर्ज चोरी के मामले में वारासिवनी के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने आरोपी वारासिवनी वार्ड क्रमांक 04 निवासी 28 वर्षीय अमन पिता दशानंद चौहान को दोषी पाते हुए धारा 454 भादवि एवं 380 भादवि के अंतर्गत क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले मंे अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त, ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 03 निवासी अर्चना गौतम ने पुलिस में शिकायत की थी कि पति योगेन्द्र गौतम एस. एस. बी असम में पदस्थ है तथा वह घर पर वह दो बेटियों के साथ रहती है. 11 मार्च 2020 को वह उसके मायके बालाघाट आने के लिए घर का ताला बंद कर बालाघाट गई थी. 18 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे जब वारासिवनी घर पहुंची तो देखा कि घर के सामने के दरवाजे का ताला टूटा और घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है. जिसमें घर में लगी एल. जी. कंपनी की एल. ई. डी. 24 इंच, केबल सेट टॉप बॉक्स तथा उसका आधार कार्ड चोरी कर ले गये. महिला ने बताया कि कोरोना के डर से वह तुरंत रिपोर्ट करने नहीं आई आ सकी थी. जिसकी शिकायत पर वारासिवनी पुलिस न अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया  और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : THEFT ACCUSED JAILED