चोरी के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के चोरी मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी बालाघाट नगर के रजा नगर वार्ड क्रमांक 10 निवासी 27 वर्षीय कलीम उर्फ सोनू पिता अख्तर अली को धारा 454, 380 भादंवि के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 18 शिवधाम मोहल्ला वारा निवासी रमेश देशमुख ने वारासिवनी पुलिस में शिकायत की थी कि 17 मार्च 2020 की सुबह रोजाना की तरह प्रात लगभग 10. 30 बजे वह स्वयं मेहदोली स्कूल तथा निजी स्कूली में शिक्षिका उसकी पत्नी प्रियंका देशमुख, बेटे 8 वर्षीय तन्मय के साथ घर में ताला बंद कर स्कूल चली गई थी. शाम करीब 5. 30 बजे वह स्कूल से वापस आया, तो देखा कि घर के सामने गेट का ताला लगा था लेकिन जैसे ही गेट का ताला खोलकर अंदर गया तो देखा कि घर के सामने का दरवाजे का ताला टूटा था और अंदर कमरे में आलमारी खुली थी और उसमें रखा  सामान बिखरा पड़ा था. जिसके तुरंत बाद उसने उसकी पत्नी प्रियंका को फोन किया. जब पत्नी घर पहुंची और सामान चेक किया तो आलमारी से चांदी की पुरानी 01 जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछिया, 06 नग चांदी के सिक्के, 02 नग कुंदे वाला लॉकेट (मंगलसूत्र), 04 नग सोने की अंगुठी, 01 नग चांदी की मूर्ति, एक नग चांदी का आवला, गाड़ी की चाबी, ए. टी. एम. पिन का लिफाफा, सिंडीकेट बैंक एवं एफ. डी. पोस्ट ऑफिस की पास बुक, नगदी 22 हजार 500 रुपये को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए गए थे. जिस सूचना के आधार पर थाना वारासिवनी में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया. विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें  माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : THEFT ACCUSED JAILED