पार्षद प्रत्याशियों दे रहे प्रचार के आय-व्यय का लेखा

बालाघाट. इस बार नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा पार्षद प्रत्याशियों से प्रचार-प्रसार संबंधी व्यय का लेखा-जोखा मांगा जा रहा है. नगर पालिका में इन दिनों रोज 5 से 7 पार्षद प्रत्याशी प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किए जाने वाले पोस्टर, बैनर सहित अन्य कार्यांे में खर्चे का ब्योरा दे रहे हैं. कॉर्डिनेटर स्वप्निल कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए व्यय लेखा पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए डेढ़ लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई. आयोग द्वारा ये कदम भ्रष्टाचार  रोकने तथा फिजूलखर्ची रोकने के लिए उठाया गया है.  

खोला गया नया बैंक खाता

बताया गया कि पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में स्वयं का नया बैंक खाता खोलने निर्देशित किया गया था, जिसमें डेढ़ लाख रुपए की राशि जमा कर उसे खर्च करने की एक-एक जानकारी निर्वाचन टीम से साझा करना अनिवार्य है. सोमवार को अलग-अलग वार्डांे के पार्षद प्रत्याशियों ने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स के लिए खर्च किए गए 6 हजार से 10 हजार रुपए का ब्योरा पेश किया. जानकारी के अनुसार, प्रत्येक प्रत्याशी को प्रचार के लिए खर्च की जा रही राशि का लेखा-जोखा पेश करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनके परिणाम रोकने का प्रावधान है.


Web Title : ACCOUNT OF INCOME AND EXPENDITURE OF CAMPAIGNING GIVEN BY THE COUNCILLOR CANDIDATES