ज्यादती के आरोपी को 20-20 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के एक सनसनीखेज मामले में मासुम पीड़िता के साथ गंदी हरकत करने वाले आरोपी रवि कुमार उर्फ विक्की को वारासिवनी न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश शिवपाल केवट की अदालत ने 20-20 वर्ष का कारावास और दो-दो सौ रूपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है. रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम के एक मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376,376 एबी भादंवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध पंजीबद्व किया था.  

घटना 20 अगस्त 2021 की है, जब दो मासुम बहने बकरी चराई हाईस्कूल की ओर गई थी. जहां आरोपी रवि कुमार उर्फ विक्की ने उनके साथ गंदी हरकत की थी. जिनके शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गया था. जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. वहीं मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 376,376 (एबी) एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में 2 शीर्ष में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2-2 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित का फैसला दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशिकांत शशिकांत पाटिल ने पैरवी की.


Web Title : ACCUSED OF EXCESSES GETS 20 20 YEARS IMPRISONMENT