आवेदकों को समय सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने वाले एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नोटिस

बालाघाट. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को तय समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं देने पर अपर कलेक्टर एवं लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी फ्रेंक नोबल ए ने चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों उन पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये और समय पर सेवायें नहीं मिलने से प्रताड़ित आवेदक को यह राशि प्रदान की जाये.

आवेदकों को समय सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने के कारण तहसीलदार कटंगी, तहसीलदार बालाघाट, नायब तहसीलदार लामता एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इन अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है. समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.


Web Title : NOTICE TO SDM, TEHSILDAR AND SUB TEHSILDAR WHO DO NOT AVAIL SERVICES WITHIN TIME FRAME TO APPLICANTS